उपराष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका, सिब्बल ने ली वापस
नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है. पांच जजों की बेंच ने यह फैसला लिया, इसके बाद कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह याचिका वापस ले ली. उपराष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी
उपराष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस की यह याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस ए.के. सीकरी, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस अरुण मिश्रा तथा जस्टिस ए.के. गोयल को सौंपी गई थी.
सरकार हम पर गलत आरोप लगा रही है : कपिल सिब्बल
पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिब्बल ने बताया, “हमने सुप्रीम कोर्ट से 7 सवाल पूछे थे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला. इसलिए याचिका वापस ले ली गई.” उन्होंने कहा, “विपक्ष को सीजेआई से कोई निजी दिकक्त नहीं है. मामला न्यायिक व्यवस्था का है. न्यायपालिका की गरिमा और स्वंतत्रता की रक्षा का है. सरकार हम पर गलत आरोप लगा रही है.”
अटॉर्नी जनरल ने भी उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट में महाभियोग याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल भी मौजूद थे. उन्होंने विपक्ष की तरफ से पेश हुए सिब्बल से सवाल किया- “महाभियोग के नोटिस पर कांग्रेस समेत 7 दलों के 64 सांसदों ने साइन किए थे. फिर सिर्फ कांग्रेस के 2 सांसदों ने ही याचिका क्यों दायर की? जबकि, बाकी 6 दलों ने उपराष्ट्रपति नायडू का फैसला स्वीकार कर लिया था. विपक्ष इसपर क्या कहेगी?”
दरअसल, बीते दिनों कांग्रेस के नेतृत्व में 7 राजनीतिक पार्टियों के करीब 64 सांसदों ने सीजेआई के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर साइन किए थे. जिसके बाद इसका नोटिस उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सौंपा गया था. नोटिस सौंपने के 36 घंटे के अंदर उपराष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया.
इसके पहले कांग्रेस ने सीजेआई के खिलाफ महाभियोग लाने का नोटिस उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सौंपा था, जिसे नायडू ने एक दिन बाद ही खारिज कर दिया था. उपराष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो आज खारिज हो गई.