बस संचालक डेढ़ गुणा से अधिक किराया मांगें तो करें शिकायत, रद्द होगी परमिट

महाराष्ट्र
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मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने कसी कमर, करेंगे तुरंत कार्रवाई

मुंबई : मुंबई हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने यात्रियों का आह्वान किया है कि कोई भी बस संचालक या चालक मूल किराए से डेढ़ गुणा या उससे अधिक किराए की मांग करें तो राज्य के बस यात्री फोन क्रमांक 022-62426666 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. मुंबई के नागरिक 1800220110 टोल क्रमांक पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. शिकायतकर्ता विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं.

राज्य परिवहन विभाग का पूरे दावे के साथ कार्रवाई का वादा
राज्य परिवहन विभाग ने पूरे दावे के साथ यह वादा किया है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. जांच में दोषी पाए जाने पर सम्बंधित बस चलाने के लिए दी गई अनुमति अर्थात बस की परमिट रद्द कर दी जाएगी.

दोगुणा-तिगुणा बस किराया वसूलते हैं निजी बस संचालक
ज्ञातव्य है कि ग्रीष्मकालीन या दीपावली के साथ अन्य छुट्टी के दिनों में निजी बस संचालक सामान्य दिनों अपेक्षा दोगुणा-तिगुणा बस किराया वसूलते हैं. इस समस्या के निवारण हेतु सरकार ने टिकट दर पर नियंत्रण रखने का निर्णय लिया है. इस निर्णय को अमल में लाने और सफल बनाने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने बस यात्रियों से इस सन्दर्भ में शिकायतें दर्ज करवाने की अपील की है.

मुंबई हाईकोर्ट का आदेश
मुंबई हाईकोर्ट के निर्देशानुसार निजी यात्री परिवहन करने वाली बसों का दर निश्चित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. छुट्टी के दिनों में ये बस संचालक यात्रियों से एसटी बस भाड़े की तुलना में डेढ़ गुणा अधिक भाड़ा यात्रियों से वसूल सकते हैं. केंद्र सरकार के सेंट्रल इंस्टिट्यूट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट के रिपोर्ट में निजी बस संचालकों को सरकारी बस की तुलना में डेढ़ गुणा अधिक बस किराया वसूलने की छूट दी गई हैं. छुट्टी के दिनों सह त्योहार के अवसरों पर ट्रेन में आरक्षण मुश्किल होता हैं, वेटिंग लिस्ट 100 के ऊपर पहुंच जाती है. ऐसे में पर्यायी व्यवस्था के रूप में आवागमन के लिए आम नागरिकों के लिए यात्री बस ही एकमात्र उपाय होता है.

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