नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त, उपायुक्त को निलंबित करने का निर्देश

महाराष्ट्र
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मुंबई : रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के कर्जवसूली प्रकरण में अनाधिकृत रूप से बैंक के अध्यक्ष और संचालक विधायक जयंत पाटिल के विरुद्ध अपराध दर्ज करने का आदेश देने वाले नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले और उपायुक्त तुषार दोषी को निलंबित करने का निर्देश विधान परिषद के सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने राज्य सरकार को दिया है.

विधान परिषद सभापति से बिना अनुमति लिए शेतकरी कामगार पार्टी (शेकाप) के विधान परिषद सदस्य विधायक पाटिल के विरुद्ध अपराध दर्ज करने में वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने के अपराध में दोनों पुलिस अधिकारयों को निलंबित करने का यह निर्देश दिया गया.

पिछले सोमवार को दिए गए निर्देश में दोनों पुलिस अधिकारियों के नामों का उल्लेख नहीं होने की ओर मंगलवार को विधायक पाटिल ने विधान परिषद सभापति निंबालकर का ध्यान आकृष्ट कराया. इसके बाद सभापति ने दोनों पुलिस अधिकारियों के नाम के साथ यह निर्देश जारी करने का आदेश दिया.

जयंत पाटिल रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने पिछले दिनों एक कर्जदार के खिलाफ सहकारिता अधिनियमानुसार वसूली की कार्रवाई शुरू की थी. इस पर कर्जदार ने बैंक के अध्यक्ष, संचालक मंडल और वसूली अधिकारियों के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसी आधार पर नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त नगराले ने बिना जांच और बिना वैधानिक प्रावधानों के संबंधित थाने को अपराध दर्ज करने का आदेश दे दिया. इसी प्रकरण पर सोमवार और मंगलवार को विधान परिषद में चर्चा हुई.

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