दिशा रवि को जमानत मिली, कहा- ‘मैं खालिस्तान समर्थक नहीं’

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ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि. 

‘किसान विरोध टूलकिट’ शेयर किया था ग्रेटा थनबर्ग से

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 22 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी. दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में ट्विटर पर ‘टूलकिट’ शेयर करने के मामले में 13 फरवरी को उनके बेंगलुरु निवास से गिरफ्तार किया था.

दिशा रवि की ओर से अदालत में अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा, “मैं 22 साल की एक लड़की हूं, जो बेंगलुरु की रहने वाली हूं, एक स्नातक हूं, जिसका इतिहास, भूगोल, अतीत, वर्तमान या भविष्य, किसी का खालिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है.”  

अदालत ने एक-एक लाख रुपए के दो जमानत पेश करने पर 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दी. पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिशा रवि की उस जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है, जिस पर 20 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया गया था.

किसान विरोध टूलकिट  
दिशा को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को बेंगलुरू स्थित उनके आवास से ‘किसान विरोध टूलकिट’ मामले में दर्ज केस में गिरफ्तार किया था. टूलकिट को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने साझा किया था. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने 3 घंटे की सुनवाई के बाद मंगलवार (23 फरवरी) को जमानत अर्जी पर आदेश देने का फैसला किया था.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने संक्षेप में बताया कि दिशा रवि, खालिस्तान समर्थक संगठन “सिख्स फॉर जस्टिस’ और ‘पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन’के संपर्क में थीं, और भारत किसानों के विरोध की आड़ में नफरत फैलाने के लिए एक टूलकिट तैयार की थी. एएसजी ने कहा कि दिशा ने अपने चैट और दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ड‌िलीट करने की कोशिश की, जो कि “प्रथम दृष्टया उनकी आपराधिक मानसिकता ” का प्रमाण देता है.

अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने सोशल मीडिया पर किसान के विरोध से संबंधित एक “टूलकिट” साझा किया था, जिस पर दर्ज एक मामले में दिशा को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को बेंगलुरु स्थिति उनके निवास से गिरफ्तार किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में सह-अभियुक्त एडवोकेट निकिता जैकब को तीन हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है।

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