पेंशन योजना को 8 सप्ताह में अंतिम रूप दें : सुप्रीम कोर्ट

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पेंशन योजना

केरल राज्य सड़क परिवहन निगम मामले में राज्य सरकार को आदेश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) को आठ सप्ताह के भीतर पेंशन योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सचिव और निगम प्रमुख दोनों कोर्ट में मौजूद रह कर स्पष्टीकरण देंगे.

अदालत ने पेंशन योजना मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर 2021 का दिन तय किया है. इससे पहले कोर्ट ने सरकार को इसके लिए विशेष पेंशन योजना तैयार करने का समय दिया था. यह मामला KSRTC के ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिक के पदों पर नियुक्त लोगों की पेंशन की गणना से संबंधित है.

पिछले महीने जब यह मामला पीठ के सामने आया तो राज्य सरकार ने कहा कि वह निगम के परामर्श से एक योजना बनाने की प्रक्रिया में है. बुधवार को केरल सरकार ने फिर से स्थगन की मांग की थी.

अदालत ने आदेश में कहा, “अपीलकर्ता के विद्वान वकील के अनुरोध पर, अंतिम अवसर के रूप में आठ सप्ताह का समय दिया जाता है. इसके विफल होने पर संबंधित सचिव और अपीलकर्ता निगम के प्रमुख दोनों अदालत में मौजूद रहेंगे.”

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