चंद्रपुर नगर निगम ने सिटी पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत
चंद्रपुर (महाराष्ट्र) : चंद्रपुर नगर निगम जोन क्र. 1 कार्यालय के माध्यम से सिटी थाने में एक नवशक्ति आयुर्वेदिक दवा कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है. इस दवा कंपनी ने बिना अनुमति शहर के अनेक सरकारी और निजी स्थानों के दीवारों पर अपने विज्ञापन के पोस्टर चिपका रखे हैं.
पिछले 26 जून को निरीक्षण के दौरान सहायक आयुक्त ने पाया कि शहर के महात्मा गांधी रोड, जटपुरा गेट और छोटा बाजार चौक रोड क्षेत्र की दीवारों पर, विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति के नवशक्ति आयुर्वेदिक अस्पताल का विज्ञापन करने वाले स्टिकर और पोस्टर लगाए गए थे.
नगर पालिका की ओर से नवशक्ति आयुर्वेदिक क्लिनिक के खिलाफ महाराष्ट्र विरूपण अधिनियम, 1995 की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज की गई है. क्योंकि जब संबंधित व्यक्ति को पर्चे हटाने के लिए कहा गया था तो उसने पर्चे नहीं हटाए. इस तरह अवैध रूप से विज्ञापन का सहारा लेने से बड़े पैमाने पर सरकारी धन की हानि होती है और शहर के सौंदर्यीकरण में भी बाधा उत्पन्न होती है.
संभवतः यह पहला मामला है कि चंद्रपुर में अवैध रूप से विज्ञापन के पोस्टर चिपकाने वाले के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. अन्यथा, चंद्रपुर तो क्या, राज्य के सभी जिलों के छोटे बड़े शहरोंऔर कस्बों में ऐसे अवैध पोस्टर चिपके हुए पाए जाते हैं. लेकिन कहीं ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती. ऐसे अवैध प्रचार अनेक फर्जी लोग भी कर ठगी के धंधे में लगे हुए हैं.
राजनीतिक दल तो सरेआम अपनी पार्टी और नेताओं के प्रचार में बिना अनुमति शहरों में पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाने से बाज नहीं आते. इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती. पर्व-त्यौहारों और अन्य अवसरों पर भी नेतागण अपने-अपने बड़े-बड़े पोस्टर बैनर लटका कर जनता को बधाई और आभार के सन्देश देते नजर आते हैं.
वॉलपेपर, पोस्टर, बैनर न केवल शहर को विद्रूप करते हैं, बल्कि वास्तव में यातायात को बाधित करते हैं, इसलिए उच्च न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है. तदनुसार, क़ानून में बिना अनुमति के पम्पलेट, बैनर, होर्डिंग, कपड़े के बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ आर्थिक दंड के साथ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.