रणजीत देशमुख की सम्पति जब्त करने का आदेश, 20 फरवरी को कार्रवाई संभव

0
3016

बैंक का 5.70 करोड़ रुपए बकाया, सम्पति गिरवी रख कर लिया था कर्ज

नागपुर : राज्य के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणजीत देशमुख की सम्पति जब्त करने का आदेश अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी के.एन.के. राव के न्यायालय ने दिया है. कांग्रेस नेता पर आईडीबीआई बैंक का 5 करोड़ 70 लाख रुपए बकाया है, जिसे वे चुकाने में विफल रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार आगामी 20 फरवरी को जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से बैंक उनकी सम्पति की जब्ती की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. इसके लिए अम्बाझरी पुलिस स्टेशन को जब्ती की कार्रवाई में सहयोग करने का आदेश दिया गया है. यह कार्रवाई रणजीत देशमुख की प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचाने वाली है.

रणजीत देशमुख ने बैंक के सिविल लाइन्स शाखा से यह कर्ज अपनी सम्पति गिरवी रख कर लिया था. जिसे वे नियमित रूप से नहीं चुका पाए. बैंक की ओर से उन्हें अनेक नोटिस भी दिया गया था. अंततः बैंक ने 27 अक्टूबर 2015 को दावा अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी के.एन.के. राव के न्यायालय में पेश किया था.

इस पर सुनवाई के पश्चात 1 अगस्त 2017 को ही न्यायालय ने रणजीत देशमुख को कर्ज की पूरी रकम ‘आर्थिक सम्पति सुरक्षितकरण व पुननिर्माण और सुरक्षा अधिकार क्रियान्वयन अधिनियम-2012 की धारा 14(2)’ के तहत लौटाने का आदेश दिया था. लेकिन बैंक के तगादे के बाद भी वे कर्ज लौटाने में असफल हुए.

NO COMMENTS