ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी के लिए अब नहीं जाना होगा आरटीओ

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ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन : ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब आपको आरटीओ नहीं जाना होगा. आवेदन, लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट, और लाइसेंस आपको घर बैठे प्राप्त होंगे. बस लर्निंग लाइसेंस प्राप्त होने के 30 दिन और 180 दिनों के भीतर ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए ऑनलाइन प्राप्त तिथि पर आपको आरटीओ जाकर यह टेस्ट देना होगा. इसके अलावा अन्य सभी 18 आरटीओ संबंधित सेवाएं अब ऑनलाइन (आरटीओ ऑनलाइन सेवाएं) हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की है. आरटीओ को दी जाने वाली कुछ सुविधाओं को डिजिटल कर दिया गया है.

‘सुविधाएं बिना परेशानी के मिलेगी’
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, “नागरिकों को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया गया है. नागरिकों को प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से संपर्क रहित सेवाएं प्राप्त करने के लिए ‘आधार’ आवश्यक है.

आधार को वाहन लाइसेंस, आरसी से जोड़ा जाना चाहिए
सरकार ने कार के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) को आधार से संलग्न करने के लिए कहा है. इसके बाद अब ad आधार ’सत्यापन के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है. सरकार के इस कदम से आरटीओ में भीड़ से लोगों को राहत मिलेगी. लोग ‘आधार’ लिंक सत्यापन के साथ घर पर कई सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं.
आधार लिंक वेरिफिकेशन के जरिए 18 सुविधाओं को ऑनलाइन किया गया है. इनमें ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण (जिसमें ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है), डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस में पता बदलना और वाहनों का आरसी, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, लाइसेंस से वाहन श्रेणी की वापसी, अस्थायी वाहन पंजीकरण शामिल है. मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करना संभव होगा.

यह आवश्यक सुविधा उपलब्ध है
अन्य सेवाओं में पंजीकरण के डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन, पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र, पते में पंजीकरण प्रमाणपत्र बदलने की सूचना चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण के लिए मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, संबंधित अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न असाइनमेंट के लिए आवेदन, पट्टा-खरीद समझौता या किराया-खरीद समाप्ति करार शामिल है.

अब अधिक दस्तावेजों के बजाय ‘आधार’ पर्याप्त है
वाहन पंजीकरण के लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस और कोई अन्य दस्तावेज देना आवश्यक नहीं होगा. बस आपको parivahan.gov.in जाकर अपना आधार कार्ड parivahan.gov.in होगा। फिर आप इन सभी 18 सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे.  

अब सबसे जरूरी है यह जानना की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, आइए जानते हैं-

लाइसेंस कैसे बनवाएं
Step 1: Go To Website
Step 2: Select State Name
Step 3: Apply Online
Step 4: Instructions For Application Submission
Step 5: Learner’s Licence Details
Step 6: Fill The Form
Step 7: DL Appointment
Step 8: Pay Fees
Step 9: Submit Form

लर्निग लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन 
Step 1: Go To Website
Step 2: Click Licence Appointment
Step 3: Tap On New Option
Step 4: Fill Out The Application Form
Step 5: Upload The Documents
Step 6: Book LL Test Slot Online
Step 7: Visit RTO Office

ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार द्वारा जारी किया गया ऑफलाइन दस्तावेज है. अगर आप भी मोटर वाहन चलाते है जैसे – बाइक, कार, बस या ट्रक तो आपको एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना होगा. ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चालक को अनुमति देता है कि वह वाहन चलाने के योग्य है. यह एक तरह का पहचान पत्र भी होता है, अगर आप वाहन चलाना चाहते हैं. 

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