न्यूज एजेंसी PTI कर्मचारी ने जीता ‘मजीठिया’ मुकदमा

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कंपनी को कोर्ट ने दिया दो पदोन्नतियों सहित 6,48,950 रुपए के भुगतान का आदेश

मुंबई : न्यूज एजेंसी PTI (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) के विरुद्ध मुंबई लेबर कोर्ट में मजीठिया वेज बोर्ड आवार्ड के तहत दायर मुकदमें में PTI कर्मचारी ए.बी. देसाई को उल्लेखनीय जीत हासिल हुई है. 4th लेबर कोर्ट के न्यायाधीश एफ.एम. पठान ने देसाई को दो पदोन्नतियों सहित 6,48,950/- रुपए का भुगतान करने का स्पष्ट आदेश PTI प्रबंधन को दिया है.

देसाई ने मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसाओं के अनुरूप और u/s 17 of The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 के तहत लेबर कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. उन्होंने बताया था कि उन्हें PTI प्रबंधन ने मजीठिया वेज बोर्ड के न्यूज एजेंसी के लिए Clause 19 (f) की अनुशंसा से उन्हें वंचित करते हुए दो पदोन्नतियों के दोनों वेतनमान (two pay scale up-gradations (promotions)) देने से इंकार कर दिया है. जबकि वे इनके  तहत 6,48,950/- रुपए प्राप्त करने के अधिकारी हैं.

कंपनी की दलीलें और तर्क खारिज 
PTI मैनेजमेंट की दलील थी कि पदोन्नति ऑटोमेटिक नहीं दी जा सकती. यह कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान उसके संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर है. PTI के अनुसार देसाई की सेवा संतोषजनक नहीं थी. कोर्ट ने पाया कि देसाई को उनके सेवाकाल में न तो कोई मेमो दिया गया, न कोई कारण बताओ नोटिस दी गई और न कोई लिखित चेतावनी ही दी गई थी. अतः कोर्ट ने कहा कि देसाई की सेवा को असंतोषजनक नहीं माना जा सकता.

कोर्ट ने PTI मैनेजमेंट की यह दलील इसलिए भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कंपनी ने अपनी उपरोक्त दलील के समर्थन में देसाई का कोई मूल्यांकन ( appraisal) रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया. साथ ही PTI के मजीठिया अवार्ड के Clause 19 (f) की अनुशंसा लागू नहीं करने के तर्क को भी खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मजीठिया अवार्ड के तहत Clause 19 (f) दिनांक  11.11.2011 के पूर्ण सेवाकाल तक लागू है. अतः इसे मानना ही होगा. साथ ही देसाई के किए गए कार्य को कालवाह्य (obsolete) बताने की दलील भी कोर्ट ने खारिज कर दी.

इसके साथ ही कोर्ट ने अपने स्पष्ट आदेश में देसाई को दो पदोन्नति, पहला कंपनी को  11/11/2011 के और दूसरा  02/02/2015 को देने और देसाई के 6,48,950/- रुपए के दावे को पूरा करने का आदेश PTI मैनेजमेंट को दिया है.

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