रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 950 करोड़ के चारा घोटाला के एक और मामले में 24 जनवरी को सजा सुनायी जा सकती है. लालू प्रसाद के वकील ने यह जानकारी दी. लालू के वकील ने बताया कि चाईबासा कोषागार से पैसे की निकासी के मामले में सुनवाई पूरी हो गयी है. अब कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 24 जनवरी की तिथि तय की है.
काफी गोपनीय तरीके से हुई पेशी सीबीआई की विशेष अदालत में
सुरक्षा बलों के जवानों के घेरे में लालू प्रसाद को आज बुधवार, 10 जनवरी को राजधानी के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल से कचहरी के सिविल कोर्ट परिसर में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया. समर्थकों की उमड़ने वाली भीड़ से बचने के लिए लालू की पेशी काफी गोपनीय तरीके से हुई.
लालू प्रसाद को आज बुधवार को भी चारा घोटाला के कई और मामलों में भी पेश किया गया. उन्हें दुमका और डोरंडा कोषागार से फर्जी बिल के आधार पर बड़े पैमाने पर धन की निकासी के मामले में सशरीर कोर्ट में पेश किया गया.
डोरंडा कोषागार से फर्जी कागजात के आधार पर करोड़ों रुपए की निकासी के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख को गुपचुप तरीके से कोर्ट में पेश किया गया. डोरंडा, चाईबासा और दुमका कोषागार से निकासी के मामले में लालू के साथ-साथ आरके राणा और जगदीश शर्मा ने भी कोर्ट में हाजिरी लगाई.
पांच में से तीसरा मामला
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, लालू के नाम पर पांच मामले झारखंड में और एक मामला बिहार में दर्ज है. उन्होंने बताया कि झारखंड के 5 मामलों में से लालू दो में दोषी करार दिए जा चुके हैं. बाकी 3 मामलों में ट्रायल जारी है. तीसरे मामले में भी सजा मिलाने की संभावना है.