उच्च पेंशन

उच्च पेंशन फैसले के कार्यान्वयन को जटिल बना रहा ईपीएफओ

ईपीएस-95
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सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रियान्वयन एवं पेंशन की गणना में ईपीएफओ का रवैया अनुचित

विदर्भ आपला डेस्क-

ईपीएफओ (अपराजिता जग्गी, क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त-I, पेंशन) ने अपने संचार/परिपत्र संख्या ई-399180/2543 दिनांक 13 दिसंबर 2023 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04-11-2022 के उच्च पेंशन पर फैसले के कार्यान्वयन के लिए FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों) के रूप में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं.  

ईपीएस- 95 पेंशनर्स योद्धा दादा तुकाराम झोड़े ने इसका विश्लेषण किया है. उनका मत है कि इस परिपत्र से सर्वोच्च न्यायालय के उच्च पेंशन फैसलेके कार्यान्वयन के मामले को और अधिक जटिल बनाया जा रहा है. जारी किए गए दिशा निर्देश नियमों के अनुरूप नहीं प्रतीत होते हैं और परिणामस्वरूप, वे अवैध, मनमानी और अतार्किक हैं. 

दादा झोड़े ने कहा है कि इस संबंध में उच्च पेंशन लागू करने अदालत के फैसले के कार्यान्वयन के लिए ईपीएफओ द्वारा जारी इस परिपत्र के निम्नलिखित 6 बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है.

1). वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन / पेंशन की पात्रता के लिए, प्रासंगिक खंड पेंशन योजना के पैरा क्रमांक 9, पैरा क्रमांक हैं. पीएफ योजना के 26(6) और पेंशन योजना के पैरा संख्या 11(3) का प्रावधान. संदर्भित संचार में पैरा 26(6) के तहत संयुक्त अनुमति पर चर्चा की गई है.

वास्तविक वेतन पर योगदान की अनुमति के प्रमाण की मांग अनुचित 

इस संबंध में, स्पष्ट है कि जिन कर्मचारियों के नियोक्ता ने वैधानिक सीमा पर नहीं बल्कि वास्तविक वेतन पर योगदान दिया है, वे उच्च पेंशन के लिए पात्र हैं. आरसी गुप्ता के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है और आवश्यक भी है. इसलिए, यह जांचना ईपीएफओ की एकमात्र आवश्यकता है कि क्या नियोक्ता ने वास्तविक वेतन पर वैधानिक सीमा से अधिक योगदान जमा किया है या नहीं और यदि यह वास्तविक वेतन पर जमा किया गया है और बाद में ईपीएफओ द्वारा अनुमति दी गई है, तो उक्त अनुमति के प्रमाण की मांग क्यों की जाती है? ऐसा किसी तरह से आवश्यक नहीं है. इस प्रकार के मुद्दे को ईपीएफओ ने अपने परिपत्र दिनांक 22 जनवरी 2019, पैरा नंबर 3 के माध्यम से पहले ही हल कर दिया था, जिसे बाद में अन्य कारणों से वापस ले लिया गया.

छूट प्राप्त प्रतिष्ठान (Exempted Establishment) के कर्मचारियों के संबंध में, ईपीएफ और एमपी अधिनियम.1952 की धारा 17(1) (ए)/(बी) के तहत छूट की अनुमति, वास्तविक वेतन पर योगदान करने की अनुमति है, क्योंकि यह छूट के लिए एक अनिवार्य शर्त है. इसलिए, उच्च पेंशन फैसले के कार्यान्वयन में छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के मामले में, अनुमति का उक्त प्रमाण वास्तव में आवश्यक नहीं है.

2). पेंशन की गणना ईपीएस 95 के पैरा 12 के अनुसार होनी है. हालांकि, दिशानिर्देश, कि पेंशन शुरू होने की तारीख पेंशन योग्य सेवा, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन की गणना के लिए लागू फॉर्मूला निर्धारित करेगी, सही और कानूनी नहीं है. 

FAQ के नंबर 4 के दिशा निर्देश अवैध, मनमानी और अतार्किक

“पेंशन योग्य सेवा” को पैरा 2(xv) में परिभाषित किया गया है और पेंशन योजना के पैरा 10 के अनुसार निर्धारित किया गया है. “पेंशन योग्य वेतन” योजना के पैरा 11 के अनुसार निर्धारित किया जाता है. इन पैरा में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि पेंशन योग्य सेवा या पेंशन योग्य वेतन या पेंशन पेंशन शुरू होने की तारीख पर आधारित होगी. इसलिए, FAQ (एफएक्यू) नंबर 4 में दिए गए दिशा निर्देश अवैध, मनमानी और अतार्किक हैं.

3). जीएसआर 609(ई) दिनांक 22-08-2014 के माध्यम से संशोधन, 01-09-2014 से प्रभावी हैं. इसलिए, उपरोक्त जीएसआर के अनुसार कोई भी संशोधित प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जा सकता है, जो 01-09-2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए या 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या सेवा/निधि से बाहर हो गए हैं और पेंशन के लिए पात्र बन गए हैं. ऐसे कर्मचारियों के पेंशन योग्य वेतन की गणना सेवा से बाहर निकलने या सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीने के मासिक औसत वेतन के आधार पर की जानी चाहिए.

4). उन कर्मचारियों के मामले में, जो सेवानिवृत्त हुए, 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली या सेवानिवृत्त हो गए और 01-09-2014 के बाद पेंशन के लिए पात्र हो गए, उनका पेंशन योग्य वेतन अनुपातिक आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, (जैसा कि पैरा 11 में दर्शाया गया है और तर्क दिया गया है) (1) ईपीएस योजना के), 01-09-2014 तक की पेंशन योग्य सेवा के लिए, दिनांक 01-09-2014 से पहले 12 महीने की अवधि में औसत मासिक वेतन के साथ और 01-09-2014 के बाद की सेवा अवधि के लिए. औसत मासिक वेतन, निकास की तारीख से पहले 60 महीने की अवधि पर निकाला गया. 

60 महीने के औसत वेतन पर आहरित पेंशन योग्य वेतन की अवधि केवल संशोधन की तारीख 01-09-2014 के बाद की सेवा अवधि के लिए लागू है, पहले की अवधि के लिए नहीं. 01-09-2014 से पहले की सेवा अवधि के लिए गणना की गई पेंशन और 01-09-2014 के बाद की सेवा अवधि के लिए गणना की गई पेंशन का कुल योग, उपरोक्त तरीके से गणना की गई पेंशन योग्य वेतन के साथ, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की मासिक पेंशन होगी या 01-09-2014 के बाद सेवा से बाहर निकलना, किसी अन्य तरीके से गणना की गई पेंशन से कम नहीं होनी चाहिए.
(यहां ऊपर उल्लिखित पेंशन केवल 16-11-1995 के बाद मौजूदा सेवा/सेवा के संबंध में है.)

5). परिपत्र में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) संख्या 8 और 9 के उत्तर सही नहीं हैं. आकस्मिक शर्तें कानून में शून्य हैं. कर दायित्व एवं उत्तरदायित्व करदाताओं का भी है. यह पुस्तक समायोजन में बाधा नहीं बन सकता. कर्मचारी की सुविधा के लिए और रिफंड की व्यवस्था करने के लिए ईपीएफओ मांग पत्र में निम्नलिखित को शामिल कर सकता है.

I) मौजूदा पेंशन/(पुरानी पेंशन) –
ii) संशोधित पेंशन/(नई पेंशन) –
iii) मांग राशि, योगदान और ब्याज का अंतर – और
iv) पेंशन का बकाया.

ईपीएफओ को बकाया राशि पर ब्याज देना ही चाहिए 

6). दरअसल, कानूनी तौर पर कर्मचारी उच्च पेंशन की बकाया राशि पर ब्याज पाने के हकदार हैं, क्योंकि ईपीएफओ रिफंड किए जाने वाले योगदान के अंतर पर ब्याज की मांग कर रहा है. ईपीएफओ को बकाया राशि पर देय तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज देना चाहिए.

दादा तुकाराम झोड़े ने ईपीएफओ से अनुरोध किया है कि वह इस संबंध में सहानुभूतिपूर्ण और दयालु हो और अपने जीवन के अंतिम चरण में जी रहे में बीमार वृद्ध पेंशनभोगियों की कठिनाइयां दूर करने के लिए पेंशन की ‘मांग राशि’ और पेंशनरों की बकाया निधि के समायोजन के उनके अनुरोध पर विचार करे. 

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