नारायण साईं ने पत्नी को कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दिया भरण-पोषण खर्च

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इंदौर के परिवार न्यायालय ने सूरत की लाजपोर जेल में बंद आरोपी को जारी किया सम्मन

भोपाल : पिछले आठ महीने से भरण-पोषण खर्च नहीं मिलने पर स्वयंभू बाबा आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी ने चार लाख रुपए की बकाया राशि दिलवाए जाने की गुहार शनिवार को इंदौर के परिवार न्यायालय में लगाई है.

नारायण को 20 नवंबर को अदालत के सामने हाजिर रहने का आदेश
नारायण की इंदौर निवासी पत्नी जानकी हरपलानी (41) के वकील रोहित यादव ने फोन पर बताया कि परिवार न्यायालय की अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश रेणुका कंचन ने उनकी मुवक्किल की अर्जी पर सम्मन जारी करते हुए प्रतिवादी (नारायण) को आगामी 20 नवंबर को अदालत के सामने हाजिर रहने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि आसाराम और उसका बेटा बलात्कार के विभिन्न मामलों में अलग-अलग जेलों में बंद हैं.

हर महीने 50,000 रुपए देने का दिया था आदेश
यादव ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में नारायण सूरत की लाजपोर जेल में बंद है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 17 जनवरी को नारायण को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी को हर महीने 50,000 रुपए की दर से भरण-पोषण खर्च और 1,000 रुपए का प्रकरण शुल्क प्रदान करे.

जबकि प्रतिवादी ने पिछले आठ महीनों में उनकी मुवक्किल को एक रुपया भी अदा नहीं किया है, जबकि वह बड़ी संपत्ति का मालिक है. ऐसा कर नारायण ने अदालती आदेश की कथित अवमानना की है.

यादव ने बताया कि जानकी अपने पति नारायण से लंबे समय से अलग रह रही हैं. उन्होंने कोर्ट में दायर मामले में अपने पति पर मानसिक प्रताड़ना और दूसरी महिलाओं से नाजायज रिश्तों के भी आरोप लगाए हैं.

(एजेंसी इनपुट के साथ वैष्णवी शर्मा की रिपोर्ट)

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