पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को दो साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

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गुजरात के विसनगर कोर्ट ने सुनाया फैसला, लालजी पटेल और ए.के. पटेल को भी वही सजा

अहमदाबाद : मेहसाणा दंगा मामले में विसनगर कोर्ट ने पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल समेत तीन लोगों को दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आगजनी करने के मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने हार्दिक पटेल, लालजी पटेल और ए.के. पटेल को 2 दो साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर 50 हजार– 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

यह पूरा मामला पाटीदार आंदोलन के शुरुआती समय का है. हार्दिक पटेल समेत 17 लोगों पर आरोप था कि उन्होंने मेहसाणा जिले के विषनगर तालुका में बीजेपी विधायक ऋषिकेष पटेल के ऑफिस में तोड़फोड़ की है. कोर्ट ने इस मामले में 14 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि हार्दिक पटेल समेत तीन को दोषी माना.

कोर्ट ने तीनों को भादंवि की धारा 120 /बी (साजिश रचने), 435 (आगजनी), 427 (सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाना) और भादंवि की धारा 143, 147, 148 (दंगा फैलाना) के तहत दोषी माना है.

शुरुआती समय में हार्दिक पटेल और लालजी पटेल एक साथ थे. बाद में हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन अनामत समिति के नेता हो गए और लालजी पटेल ने सरदार पटेल ग्रुप बनाया. पाटीदार आंदोलन की शुरुआत 23 जुलाई साल 2015 में हुई थी.

इस बीच हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर कहा है, ”किसी भी मुश्किल को उसके बनाए गए लेवल पर हल नहीं किया जा सकता, उस मुसीबत को उस लेवल से ऊपर उठने पर ही हल किया जा सकता है. इंकलाब ज़िंदाबाद.”

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