20 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए पी.एस.आई. सहित हेड कॉन्सटेबल

नागपुर संभाग विदर्भ
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*नागपुर के कोंढाली पुलिस स्टेशन में रिश्वतखोरों पर ए.सी.बी. का ट्रैप
*खेती की जमीन के फर्जी सौदे में साक्षी बने दो लोगों को धमाका कर रिश्वत लेने का मामला

नागपुर (कोंढाली, संवाददाता) : कोंढाली पुलिस थाना परिसर में 16 अप्रैल की शाम 4 बजे कोंढाली पी.एस.आई. सचिन राठोड़ तथा पुलिस हवालदार निवृत्ती येवले को एंटी करप्शन ब्यूरो (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग) के एक दल ने किशोर जांभले तथा मनीष शेरकर की शिकायत पर 20 हजार रुपए की राशि रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार 2010 में प्रदीप सीताराम मसराम तथा मनोहर पंतू ठाकरे ने मुरली गांव के एक किसान की भड़कमुड़का शिवार की 5 हेक्टर 64 आर खेती की जमीन के मालिक के बजाय दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर बेच दी थी. इस प्रकरण में खेती बेचने वालों सहित जमीन बेचने के साक्षी बने किशोर जांभले तथा मनीष शेरकर पर भी मुकदमा दर्ज है.

इसी प्रकरण में दोनों साक्षीदार किशोर जांभले तथा मनीष शेरकर को पुलिस हवालदार निवृत्ती येवले तथा पी.एस.आई. सचिन राठोड़ बार-बार फोन कर थाने बुलाते थे और इस मामले में गिरफ्तार करने की धमकी देकर बचाने के लिए 40 हजार रुपए की मांग कर रहे थे. दोनों साक्षीदार तथा उनके वकील पिछले 9 अप्रैल को कोंढाली पुलिस थाने में सचिन राठोड़ से मिले तथा कोंढाली के थानेदार पुरुषोत्तम अहेकरकर से मिलने का प्रयास किया, पर सचिन राठोड़ तथा हे.कॉ. निवृत्ती यावले ने उन्हें थानेदार से मिलने नहीं दिया. इसके बाद 13 अप्रैल को 20 हजार रुपए उनसे लिए और बाकी के 20 हजार रुपए 16 अप्रैल को लेकर आने को कहा.

दोनों के वकील अधि. महेश वाघ ने इसकी शिकायत नागपुर एंटी करप्शन विभाग में दर्ज करा दी. उसके बाद 16 अप्रैल को नागपुर एंटी करप्शन ब्यूरो ने भंडारा के सहाय्यक पुलिस निरिक्षक पारधी के नेतृत्व में ट्रैप लगाया तथा महेश वाघ दोपहर 4 बजे कोंढाली थाने पहुंच कर पुलिस उप निरिक्षक सचिन राठोड़ से मिले. राठोड़ ने रकम हे.कॉ. निवृति येवले को देने को कहा. निवृत्ती येवले महेश वाघ को कोंढाली पुलिस थाने के पीछे ले गए तथा रिश्वत की 20 हजार रुपए की रकम ली. महेश वाघ से इशारा मिलते ही एसीबी के दल ने निवृत्ती येवले को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा. इसके बाद राठोड़ और येवले दोनों के विरुद्ध देर रात मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

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