अपर्याप्त और गलत साक्ष्य के आधार पर याचिका खारिज, दावा खर्च की चपत पड़ी
नागपुर : केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री संजय धोत्रे के विरुद्ध चुनाव याचिका दायर करना याचिकाकर्ता पर भारी पड़ गया. आज मंगलवार, 4 फरवरी को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंड पीठ ने याचिका को गलत एवं साक्ष्यहीन करार दिया. साथ ही याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को दावा खर्च के रूप में 25 हजार रुपए नागपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय को अदा करने का आदेश दिया.
हिंगणी निवासी श्रीकृष्ण अडबोल की इस याचिका पर सुनवाई आज जस्टिस रविंद्र घुगे एवं जस्टिस श्रीराम मोदक ने की. संजय धोत्रे अकोला के भाजपा सांसद हैं. 2014 में पिछले लोकसभा चुनाव में उन पर चुनाव खर्च के लिए बैंक में जमा निधि से अधिक खर्च करने का आरोप लगाया गया था.
उल्लेखनीय है की भारत के चुनाव आयोग द्वारा 24 जनवरी 2014 को जारी दिशानिर्देश और 13 मार्च 2014 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक लोकसभा उम्मीदवार को अपने चुनाव खर्च की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने और उसी निधि से चुनाव प्रचार पर खर्च करने का आदेश दिया गया था.
श्रीकृष्ण अडबोल ने याचिका में आरोप लगाया था कि संजय धोत्रे ने अपने बैंक खाते में सभी स्रोतों से प्राप्त 34 लाख 25 हजार रुपए जमा किए. बाद में 32 लाख 96 हजार 594 रुपए का ब्यौरा चुनाव पर खर्च के रूप में चुनाव आयोग को दिया. लेकिन आयोग द्वारा इस ब्यौरे पर आपत्ति प्रकट किया तो धोत्रे ने चुनाव खर्च ब्यौरे में सुधार कर 39 लाख 44 हजार 490 रुपए का ब्यौरा पेश किया. याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस में बैंक खाते में जमा की गई रकम से 6 लाख 47 हजार 895 रुपए अधिक रकम खर्च की की गई. इसी आधार पर उन्होंने धोत्रे को अपात्र घोषित का उनका चुनाव अवैध करार देने का निवेदन कोर्ट से किया था.
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को गलत और अपर्याप्त साक्ष्य वाला करार देकर खारिज करते हुए उन्हें दावा खर्च के रूप में 25 हजार रुपए नागपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय में जमा करने का आदेश किया