ऑर्डनेंस फैक्टरी के वरिष्ठ महाप्रबंधक के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर

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विपेन्द्र कुमार सिंह,
नागपुर :
मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के आदेश का पालन नहीं करने पर ऑर्डनेंस फैक्टरी, अंबाझरी के वरिष्ठ महाप्रबंधक रवींद्र्रन विश्वनाथन के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अगली सुनवाई की तिथि 6 नवंबर निर्धारित की गई.

यह अवमानना याचिका पंजाबराव गजभिये और अन्य आठ कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पदोन्नति नहीं देने के कारण दायर की है. पहले उन्होंने अपनी पदोन्नती के लिए केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल की थी. न्यायाधिकरण ने उन्हें पदोन्नति देने का आदेश दिया था. उस आदेश को ऑर्डनेंस फैक्टरी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. 2015 में उच्च न्यायालय ने याचिका पर कर्मचारियों को कानूनन पदोन्नति देने का निर्देश दिया था.

न्यायालय के इस निर्देश का पालन नहीं होने पर कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया. इसपर न्यायालय ने कर्मचारियों की अर्जी पर निर्णय लेने के लिए ऑर्डनेंस फैक्टरी को तीन महीने का समय दिया. लेकिन इसके बाद भी ऑर्डनेंस फैक्टरी ने अमल नहीं किया.

फलस्वरूप कर्मचारियों ने यह अवमानना याचिका दाखिल की है. इस याचिका पर न्यायालय ने वरिष्ठ महाप्रबंधक विश्वनाथन को नोटीस जारी कर अगली सुनवाई होने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. इस मामले पर सुनवाई आगामी 6 नवंबर को होगी. कर्मचारियों की ओर से अधि. प्रवीण देशमुख ने पैरवी की.

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