नागपुर विवि छात्रावास से अवैध कब्जा हटाने पर अंतिम फैसला 27 को

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लॉ कालेज होस्टल में बिना अनुमति के अवैध रूप से रहने वाले छात्रों का मामला

बिपेंद्र कुमार सिंह
नागपुर :
राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के लॉ कालेज होस्टल में बिना अनुमति के अवैध रूप से रहने वाले छात्रों के मामले विश्वविद्यालय प्रशासन कल सोमवार, 27 अगस्त को निर्णय लेगा.

विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार नियमानुसार विश्वविद्यालय छात्रावासों में मात्र एक डिग्री काल तक के लिए ही रहने दिया जाता है. स्नात्तक की परीक्षा देने के बाद उत्तीर्ण होने अथवा अनुतीर्ण होने, दोनों ही अवस्था में उन्हें छात्रावास छोड़ देना है. लेकिन उत्तीर्ण और अनुतीर्ण दोनों ही तरह के छात्र छात्रावासों में अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं. इससे नए छात्रों को छात्रावासों में जगह नहीं मिल पा रहा है.

ऐसे छात्रों को विश्विद्यालय प्रशासन ने पिछले 15 जुलाई तक छात्रावास छोड़ देने का आदेश दिया था. लेकिन 15 अगस्त बीत जाने पर भी उन्होंने छात्रावास का अपना कमरा खाली नहीं किया. इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ाई बरतते हुए उनके कमरों के दरवाजों पर सुरक्षा गार्डों की मदद से ताले लगवा दिए थे.

इसके बाद इन छात्रों ने प्र-उपकुलपति से मिलकर अपना विरोध जताया और अपने कमरों के ताले खुलवाने की मांग की. इस पर प्र-उपकुलपति ने विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय से अवगत कराया और बता दिया कि आगामी सोमवार को कमरों से उनके सामान बाहर निकलवा दिए जाएंगे. इससे नाराज छात्रों ने कैम्पस के गेट के सामने नारेबाजी भी की. सोमवार को छात्रावास से उनके सामन निकाले जाने को लेकर फिर आंदोलन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रावास से नहीं हटाने का आग्रह किया.

विवि द्वारा सोमवार से छात्रों का सामान कमरों से बाहर निकाला जाना है. यही वजह थी कि छात्रों ने शनिवार को भी एक बार विवि के सामने आंदोलन किया. इस दौरान छात्रों ने उन्हें बाहर नहीं निकालने की मांग की. इसके बाद भी प्र-उपकुलपति ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती. लेकिन छात्रों के आग्रह पर यह मुद्दा विवि प्रशासन के समक्ष रखने का आश्वासन दिया था.

सूत्रों ने बताया कि अब कल सोमवार को उपकुलपति की अध्यक्षता में एक समिति ही इन छात्रों की मांग पर अंतिम निर्णय लेगी.

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