महाराष्ट्र में प्लास्टिक, थर्माकोल पर प्रतिबन्ध आज से लागू

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इस्तेमाल किया तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, कुछ मामलों में छूट बरकरार

मुंबई : महाराष्ट्र में इस्तेमाल कर फेंकी जानेवाली प्लास्टिक और थर्माकोल पर लगी पांबदी पर कोर्ट की रोक शनिवार, 23 जून को खत्म हो रही है. इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार से सभी प्लास्टिक और थर्माकोल उत्पादों पर रोक लगा दिया है. इनका इस्तेमाल करने पर सरकार जुर्माना लगाएगी. इसमें खास बात यह है कि पांबदी का उल्घन करने वालों से 5000 रुपए वसूला जाएगा.

पहले से इकट्ठा उत्पादों पर तीन माह की मिली थी छूट
ऐसे सभी उत्पादों पर सरकार ने पाबंदी लगाई है, जिनमें प्लास्टिक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. महाराष्ट्र सरकार ने मार्च में निर्माण, उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण के तहत प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था. हालांकि सरकार ने पहले से इकट्ठे उत्पादों के निपटान के लिए तीन महीने का समय भी दिया था.

कुछ मामलों में छूट कायम
सरकार ने दवाइयों, दूध, खाद्य पदार्थ, कृषि के काम में आने वाले उत्पाद जिन्हें डिस्पोज किया जा सके, उनके इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाया है. जिन उत्पादों को एक्सपोर्ट किया जाना है उन पर भी रोक नहीं लागू है. कचरा निपटाने के लिए भी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाया गया है.

23 मार्च से ही रोक लगाई थी, लेकिन...
उल्लेखनीय है की महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 23 मार्च से ही राज्य में प्लास्टिक के उपयोग, निर्माण, बिक्री, थोक और खुदरा भंडारण, वितरण आदि पर रोक लगा दी थी. लेकिन अचानक की रोक से निर्माताओं और व्यापारियों ने जब कोर्ट की शरण ली तो हाईकोर्ट ने 22 जून तक छूट देने का आदेश सरकार को दिया था.

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