विधानसभा में कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग हो, कांग्रेस-जेडी(एस) विधायकों को सुरक्षा दे सरकार
नई दिल्ली : कर्नाटक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया. कल यानि शनिवार, 19 मई को शाम चार बजे कर्नाटक विधानसभा में भाजपा के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को अपना बहुमत साबित करना होगा. हालांकि भाजपा की ओर से कुछ समय और मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए इन्कार कर दिया. ज्ञातव्य है कि कांग्रेस और जेडी(एस) ने अपनी याचिका में राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा येद्दयुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिये जाने को चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार की सुबह 10.30 बजे शुरू हुई सुनवाई के दौरान भाजपा की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने येदियुरप्पा की चिट्ठियां सुप्रीम कोर्ट को सौंपी और कहा कि भाजपा के पास बहुमत है.
राज्यपाल ने किस आधार पर भाजपा को न्योता दिया
इधर सुनवाई के दौरान ही जस्टिस ए.के. सीकरी ने रोहतगी से कहा कि ‘भाजपा ने तो सिर्फ बहुमत की बात की है, जबकि कांगेस जेडीएस ने तो पूर्ण बहुमत की चिट्ठी दी थी.’ उन्होंने पूछा कि राज्यपाल ने किस आधार पर भाजपा को न्योता दिया?
विधानसभा में कल 19 को ही फ्लोर टेस्ट कराने का कोर्ट का आदेश
शीर्ष न्यायालय ने कहा, ‘जनादेश सबसे महत्वपूर्ण है. सरकार बनाना नंबर का खेल है. राज्यपाल तय करेंगे कि नंबर किसके पास है.’ इसके साथ ही न्यायमूर्ति एके सीकरी की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने येदियुरप्पा सरकार को कल शनिवार, 19 मई को ही विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया.
शक्ति परीक्षण कराने, कांग्रेस-जेडीएस विधायकों की सुरक्षा का आदेश
कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने जजों के सामने कहा कि कांग्रेस शक्ति परीक्षण के लिए तैयार है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए. शीर्ष न्यायालय ने भाजपा को आदेश जारी करते हुए कहा कि वे वीडियो रिकार्डिंग और कांग्रेस-जेडी(एस) के विधायकों की सुरक्षा का इंतजाम करें.