जिला प्रशासन का नया आदेश 28 की सुबह तक के लिए ; स्कूल-कॉलेज बंद ही रहेंगे, 33 निर्देश जारी
नागपुर : राज्य सरकार के आदेश के अनुसार नागपुर जिले में कोरोना पॉजिटिविटी रेट, ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता और मरीजों की दैनिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संशोधित निर्देश जारी किए गए हैं. इस आदेश के साथ कुल 33 निर्देश जारी किए गए हैं.
नागपुर जिला अभी भी प्रथम श्रेणी में शामिल है. हालांकि 18 जून को हुई समीक्षा बैठक में नागपुर जिले में सोमवार 21 जून से रात 8 बजे तक दुकानें और प्रतिष्ठान जारी रखने का निर्णय लिया गया. पांच बजे तक खुली रहने वाली दुकानें अब आठ बजे तक खुली रहेंगी. इसी तरह फिल्म, धारावाहिक और व्यावसायिक शूटिंग नियमित रूप से जारी रखा जा सकता है. लेकिन शहर के सिनेमा घरों के बारे में इन निर्देशों में कोई संकेत नहीं दिए गए हैं.
यह आदेश केवल 28 जून सुबह 7 बजे तक ही प्रभावी रहेगा. इसे आगे भी जारी रखना, नागरिकों पर निर्भर होगा.
नागपुर के जिला कलेक्टर रवींद्र ठाकरे ने आज इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किए हैं. शहर में प्रतिष्ठानों को अब रात 8 बजे तक फिर से शुरू कर दिया गया है, इससे पहले 12 जून को जारी एक आदेश में ढील दी गई थी.
स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे
हालांकि स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. शादी में भीड़ से बचने की अपील भी की जा रही है और शादी में पहले की तरह सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है. राज्य की कोरोना टास्क फोर्स ने बड़ी संख्या में नागरिकों के घरों से बाहर निकलने के रवैये पर चिंता व्यक्त की है.
आदेश 28 जून को सुबह 7 बजे तक ही प्रभावी
हालांकि कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, अतः नागपुर जिला प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे आवश्यकतानुसार घर से बाहर निकलें और कहीं भीड़ न लगाएं. सभी नागरिक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें. नए आदेश नागपुर जिले में सोमवार 21 जून को सुबह 7 बजे से और 28 जून को सुबह 7 बजे तक ही प्रभावी रहेंगे.
नागपुर जिले में आदेशानुसार लागू रहेंगे निम्नलिखित 33 निर्देश
1. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खुले रहेंगे.
2. अनावश्यक दुकानें और प्रतिष्ठान भी रात 8 बजे तक खुले रहेंगे.
3. सिटी मॉल, मूवी थिएटर, मल्टीप्लेक्स थिएटर 50 फीसदी क्षमता पर रात 8 बजे तक जारी रह सकते हैं.
4. रात 11 बजे तक 50 फीसदी क्षमता से रेस्टोरेंट चल सकेंगे.
5. लोकल ट्रेनें, मेट्रो नियमित चलती रहेंगी.
6. सार्वजनिक स्थान, पतंग, पैदल चलना, साइकिल चलाना सुबह 5 से 9 बजे तक और शाम को 5 से 9 बजे तक की अनुमति है.
7. नियमित अंतराल पर निजी कार्यालयों का रखरखाव किया जा सकता है. सरकारी कार्यालय में शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ नियमित सरकारी समय में जारी रह सकता है.
8. सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हॉल में पचास प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति, हालांकि, यह क्षमता 100 व्यक्तियों तक सीमित है.
9. विवाह समारोह मंगल कार्यालय की 50% उपस्थिति क्षमता के साथ किया जा सकता है. हालांकि, यह पचास प्रतिशत उपस्थिति किसी भी परिस्थिति में सौ लोगों से अधिक नहीं होनी चाहिए.
10. अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं.
11. नागपुर जिले में बैठकें, चुनाव, स्थानीय प्रशासन और स्थायी समिति की बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जा सकती हैं.
12. निर्माण की अनुमति है.
13. रात 8 बजे तक कृषि, सभी कृषि कार्यों की अनुमति है.
14. ई-कॉमर्स सामग्री और सेवाओं की नियमित आपूर्ति
15. जिम, सैलून, ब्यूटी सेंटर, स्पा, वेलनेस सेंटर रात 8 बजे तक जारी रहेगा.
16. सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई की अनुमति होगी। लेकिन बस में खड़े होकर यात्रा करना अबाधित है.
17. अंतर जिला यात्रा, निजी कार, टैक्सी, बस, लंबी दूरी की ट्रेनें चलती रहेंगी। हालांकि, उन जिलों में स्थानीय नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जहां ई-पास की आवश्यकता है.
18. निर्यातक कंपनियों को माल का निर्यात नियमित आधार पर जारी रहेगा. आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे कारखानों सहित अन्य सभी कारखानों को विनिर्माण परियोजनाओं में प्रवेश करने की नियमित अनुमति दी गई है.
19. स्कूल-कॉलेज सब बंद रहेंगे; हालांकि कार्यालय के काम के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यावहारिक परीक्षा के लिए कार्यालय को खुला रखा जा सकता है
20. नागपुर जिले में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
21. सभी स्विमिंग पूल बंद रहेंगे
22. मनोरंजन पार्क रात 8 बजे तक खुले रहेंगे
23. नियमित रूप से नौका विहार की अनुमति है.
24. पुस्तकालय वाचनालय अध्ययन कक्ष रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे
25. आधार कार्ड केंद्र नियमित रूप से खुला रहेगा
26. कौशल विकास कक्षाएं, टंकण संस्थान, कंप्यूटर संस्थान और स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान नियमित 50 प्रतिशत क्षमता या बीस छात्रों तक जारी रखा जा सकता है.
27. शॉपिंग मॉल में रेस्टोरेंट व बार रात 11 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर
28. गोरेवाड़ा जंगल सफारी रात 8 बजे तक चलेगी
29. नागपुर जिले में शासकीय एवं अर्धशासकीय प्रशिक्षण संस्थान नियमित रूप से प्रारंभ किए जाएंगे.
30. 50% क्षमता पर कोचिंग कक्षाएं, लेकिन कक्षा में 20 से अधिक छात्रों को समायोजित नहीं किया जा सकता है.
31. खेल के मैदान, आउटडोर और इनडोर स्टेडियम सुबह 5 से 9 बजे तक और शाम को 5 से 9 बजे तक खुले रहेंगे.
32. नागपुर जिले में फिल्म, धारावाहिक और व्यावसायिक शूटिंग नियमित रूप से की जा सकती है.
33. जिले में अभी भी भीड़ प्रतिबंध लागू है. इसलिए, प्रतिबंध अवधि के दौरान पांच या अधिक नागरिकों का एक साथ आना प्रतिबंधित है.