महाराष्ट्र : विखे पाटिल और दो नए मंत्रियों की नियुक्ति पर अदालती पेंच

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विखे पाटिल
महाराष्ट्र सरकार के तीन नए मंत्री, राधाकृष्ण विखे पाटिल, जयदत्त क्षीरसागर और अविनाश माहतेकर, जिनकी नियुक्ति पर लटकी अदालती तलवार.

मुंबई : राधाकृष्ण विखे पाटिल तथा दो अन्य मंत्रियों की महाराष्ट्र सरकार में नियुक्ति को बंबई हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में चुनौती दी गई है. महाराष्ट्र विधानसभा में हाल के समय तक नेता प्रतिपक्ष (कांग्रेस) रहे विखे पाटिल को रविवार को देवेंद्र फड़णवीस कैबिनेट में आवास मंत्री बनाया गया है. वह हाल ही में कांग्रेस के विधायक तथा पार्टी की सदस्यता त्याग कर भाजपा में शामिल हुए थे.

पिछले सोमवार, 17 जून को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार अदालती विवाद में फंसता नजर आ रहा है. हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में इन तीन मंत्रियों को दलबदल मामले में संविधान के अनुसार अयोग्य ठहराने की मांग की गई है.

याचिका का न्यायमूर्ति एस.सी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गौतम पटेल की खंडपीठ के सामने मंगलवार को इन नियुक्तियों का उल्लेख किया गया. इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) छोड़ कर शिवसेना में शामिल हुए जयदत्त क्षीरसागर और आरपीआई (आठवले) के अविनाश महातेकर को मंत्री बनाए जाने को भी चुनौती दी गई.

याचिकाकर्ताओं सुरेंद्र अरोड़ा, संजय काले और संदीप कुलकर्णी ने कहा है कि मंत्रियों को संविधान के अनुसार दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाना चाहिए और उनकी छह महीने के अंदर निर्वाचित होने की भी कोई मंशा नहीं है.

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