कबीरपंथी गुरु रामपाल पर फैसला आज, पूरे हिसार जिले में धारा-144 लागू

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चंडीगढ़ : कबीरपंथी गुरु रामपाल के विरुद्ध हत्या के मुकदमें पर सुनवाई पूरी हो जाने के बाद उस पर फैसला कल गुरुवार, 11 अक्तूबर को सुनाया जाएगा. सतलोक आश्रम प्रकरण में रामपाल पर फैसले से एक दिन पहले पूरे हिसार जिले में धारा-144 लगा दी गई है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट से तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है. इस सुरक्षा घेरे में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी. वहीं सुनवाई वाले दिन शहर में कई जगहों पर मार्ग डाइवर्ट रहेगा.

बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में हत्या के मुकदमा नंबर 429 और 430 में आने वाले फैसले को लेकर विधि-व्यवस्था भांग होने की आशंका व्यक्त की जा रही है. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां मांगी हैं. फैसले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

ज्ञातव्य है कि बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में हत्या के दो मुकदमों की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर सेंट्रल जेल वन में कर रहे थे. उनका पिछले दिनों यहां से तबादला हो गया. उसके बाद रामपाल के प्रमुख तीन मुकदमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.आर. चालिया की अदालत में स्थानांतरित हो गए. अब वे सेंट्रल जेल वन में इन मुकदमों की सुनवाई कर रहे हैं. दोनों मुकदमों में बहस पूरी हो चुकी है.

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