कठुआ गैंगरेप की सुनवाई पंजाब के पठानकोट कोर्ट में होगी

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मुकदमे की सुनवाई बंद कमरे में और फास्ट ट्रैक सुनवाई करने का आदेश दिया उच्चतम न्यायालय ने

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कठुआ गैंगरेप की सुनवाई जम्मू-कश्मीर से बाहर पंजाब के पठानकोट कोर्ट में करने का आदेश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

सुनवाई ऑन कैमरा हो
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कठुआ मुकदमे की सुनवाई अदालत के बंद कमरे में होनी चाहिए. शीर्ष कोर्ट ने कठुआ मामले में किसी देरी से बचने के लिए दैनिक आधार पर फास्ट ट्रैक सुनवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई ऑन कैमरा होनी चाहिए.

पीड़ित परिवार, वकील और गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश
जम्मू-कश्मीर सरकार को कोर्ट ने कहा है कि वह पीड़ित पक्ष को पठानकोट कोर्ट में सरकारी वकील उपलब्ध कराए. साथ ही पीड़ित परिवार, उनके वकील और गवाहों को सुरक्षा दें.

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