सलमान को सशर्त जमानत, बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा सकते

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जमानत मिलाने के बाद सेशन कोर्ट से बाहर आते सलमान खान. पीछे उनका बॉडीगार्ड शेरा.

25-25 हजार के दो बॉन्ड भरने पड़े, 7 मई को फिर कोर्ट में पेश होना होगा

जोधपुर : कांकाणी गांव के काले हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को शनिवार को जोधपुर सेशन कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके और देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दे दी.

शाम को जेल से रिहा हुए सलमान
जमानत का आदेश मिलते ही सलमान खान सत्र न्यायालय से बाहर निकल कर जेल प्रशासन की एक जीप में बैठे और वापस जेल के लिए रवाना हो गए. उनके साथ उनका बॉडीगार्ड शेरा भी था. आज शाम जेल में जमानत का आदेश पेश करने के बाद जेल प्रशासन ने सामान्य औपचारिकताएं पूरी अभिनेता खान को कर रिहा कर दिया. सलमान खान को 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है.

बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा सकते
सलमान 50 हजार रुपए के मुचलके के 25 -25 हजार रुपए के दो बॉन्ड भरने पड़े. बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई ने बताया कि कोर्ट की इजाजत के बिना सलमान खान देश से बाहर नहीं जा सकते. साथ ही जमानत के बाद सलमान खान को 7 मई को कोर्ट में पेश होना होगा.

ठीक 3 बजे सुनाया जमानत का फैसला
कोर्ट में आज भी जमानत अर्जी पर वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं. इसके बाद कोर्ट ने जमानत दे दी. बाद में सलमान के वकील ने कहा कि हमें इंसाफ मिला है. सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी ने ठीक तीन बजे अपना फैसला सुनाया. इससे पहले उन्होंने केस का अध्ययन कर फैसला सुरक्षित रखा था.

न्यायधीशों के तबादले से असमंजस का माहौल
इससे पहले आज सुबह से कोर्ट परिसर में बड़ी असमंजस का माहौल था. शुक्रवार देर रात सुनवाई करने वाले सेशन जज (ग्रामीण) रविंद्र कुमार जोशी समेत 87 ज्यूडिशियल जजों का तबादला हो गया था. लेकिन जब जज जोशी सुबह कोर्ट पहुंचे तब कहीं आज फैसले को लेकर असमंजस खत्म हुआ.

शुक्रवार को पूरी नहीं हो सकी थी जमानत पर सुनवाई
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को सलमान की जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी. डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाया था. ज्ञातव्य है कि सलमान खान को शिकार मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है.

दो काले हिरणों के शिकार का पूरा मामला
1 अक्टूबर 1998 की रात जब सलमान और उनके साथियों ने जोधपुर के पास कांकाणी गांव में संरक्षित वन्य प्राणी दो काले हिरणों का शिकार किया था. गांव वालों ने गोली की आवाज सुनकर उनका पीछा भी किया था. इनमें से कई लोगों ने उन्हें मौके पर देखा था और हिरणों के शव भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिए थे. बाद में वन विभाग की ओर से थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था.
इस मामले में सलमान गोली चलाने के आरोपी बनाए गए. शिकार से जुड़े बाकी के दोनों केस में इकलौता चश्मदीद हरीश दुलानी था, उसने भी बयान बदल लिए थे. उसने सलमान के अलावा दूसरे कलाकारों को पहचानने से इनकार कर दिया था. दूसरा कमजोर पक्ष यह भी था कि उसमें हिरणों के शव नहीं मिले थे.

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