बिना इजाजत नहीं छोड़ सकतीं मुंबई, विदेश जाने पर भी रोक
मुंबई : बॉलीवुड से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती आज बुधवार, 7 अक्टूबर की शाम भायखला जेल से जमानत पर बाहर आईं. वह करीब एक महीने तक जेल में रहीं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बुधवार, 7 अक्टूबर की सुबह रिया को एक लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी.
भाई शौविक की जमानत याचिका खारिज
अभिनेत्री रिया बुधवार शाम को करीब 5:30 पर जेल से बाहर आईं और गाड़ी में बैठकर अपने घर रवाना हो गईं. न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने राजपूत के सहयोगी दीपक सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत दे दी, लेकिन रिया के भाई एवं मामले में आरोपी शौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कथित तस्कर अब्देल बासित परिहार की याचिका भी खारिज कर दी है.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले की जांच के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया और उनके भाई को पिछले महीने गिरफ्तार किया था. अन्य आरोपियों को भी मामले की जांच के दौरान एनसीबी ने गिरफ्तार किया था.
एनसीबी को अपना पासपोर्ट सौंपने का आदेश
हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए उनसे एनसीबी को अपना पासपोर्ट सौंपने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बिना देश के बाहर ना जाने का निर्देश दिया. पीठ ने उनसे एनसीबी की आज्ञा के बिना मुम्बई से बाहर ना जाने और जमानत पर बाहर रहने के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करने को भी कहा. अदालत ने रिया से निजी मुचलके के तौर पर एक लाख रुपए जमा कराने और रिहाई के बाद शुरुआती 10 दिन निकटतम पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश भी दिया.
हाईकोर्ट ने रिया को दिया निर्देश
अदालत ने कहा कि रिया चक्रवर्ती के अलावा जिन लोगों को जमानत दी गई है, उन्हें भी मुंबई से बाहर जाने के लिए एनसीबी के जांच अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी. एनडीपीएस की विशेष अदालत के जमानत याचिकाएं खारिज करने के बाद रिया और उनके भाई ने उच्च न्यायालय का रुख किया था. न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल ने अपने फैसले पर स्थगन लगाने का एनसीबी का अनुरोध स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ताकि एजेंसी आदेश को चुनौती दे सके. उन्होंने कहा, “मैंने पहले ही जमानत के लिए बड़ी सख्त शर्तें रखी हैं.” रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि वह फैसले से खुश हैं.
रिया हैं ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर
एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक की जमानत का विरोध किया था. जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा था कि रिया और शोविक ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं और कई हाई सोसाइटी लोग और ड्रग्स सप्लायर्स रिया से जुड़े हैं. रिया पर धारा 27A लगाई गई है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए. एनसीबी ने कहा था कि रिया ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की है. रिया ने माना है कि ड्रग्स खरीदने के लिए मिरांडा, दीपेश सावंत और शोविक से कहा था.