आदेश को चुनौती देने के लिए सजा 30 दिनों की अवधि के लिए निलंबित
मुंबई : एक मानहानि मुकदमे में शिवसेना (यूबीटी) के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है. राउत मानहानि के मामले में दोषी पाए गए हैं. उन्हें 15 दिन कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. हालांकि, बाद में राउत की सजा को 30 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया, ताकि वह अपनी सजा को चुनौती दे सकें
पिछले मई 2022 में दायर मानहानि मामले में आज, गुरुवार. 26 सितंबर को इस मामले पर मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना ऑनलाइन’ में संजय राउत ने 12 अप्रैल 2022 को अपने एक लेख में लिखा, ”मेधा सोमैया ने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर मीरा-भायंदर इलाके में 16 शौचालय के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लिया. इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर मेधा सोमैया ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए का का घोटाला किया था.”
भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया ने अपने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. शिकायत में कहा गया था, ‘‘आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं. ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं.”
वहीं कोर्ट के इस फैसले पर पर संजय राउत ने बड़ा बयान देता हुए कहा कि, मैं कोर्ट के आदेश का पुरा सम्मान करता हूं लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा आदेश पारित हुआ है. राउत ने यह भी कहा कि हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे करें, जहां देश के प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाकर आते हैं.
उल्लेखनीय है कि यह मामला 12 अप्रैल, 2022 का है. संजय राउत ने डॉ. मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का एक आरोप लगाया था. इस पर किरीट सोमैया ने राउत को इस आरोप का सबूत करने की चुनौती दी थी. लेकिन संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं दिए जाने पर डॉ. मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर कर डाला था.