काला धन कानून लागू करने पर ‘रोक के आदेश पर रोक’

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काला धन

नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाला मामले के आरोपी गौतम के खिलाफ 2016 में बने काला धन कानून को अप्रैल, 2015 से लागू करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के रोक के आदेश पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने आय कर विभाग द्वारा इस कानून के तहत आरोपी गौतम के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने केन्द्र की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के 16 मई के आदेश पर रोक लगा दी और गौतम खेतान को नोटिस जारी किया. गौतम खेतान को छह सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है.

केन्द्र ने हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. इस मामले का सोमवार को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष उल्लेख करते हुए सालिसीटर जनरल ने कहा था कि इस कानून के आधार पर ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कई जांच शुरू की है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि काला धन (अघोषित विदेशी आमदनी और संपत्ति) और कर का अधिरोपण कानून, जो अप्रैल, 2016 में बना है, को जुलाई, 2015 से लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

गौतम खेतान 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाला मामले के आरोपियों में से एक हैं और उसने काला धन कानून के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी थी.

खेतान ने आय कर विभाग के 22 जनवरी के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत आय कर विभाग ने खेतान के खिलाफ इस कानून की धारा 51 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति प्रदान की थी. इस कानून के तहत जानबूझ कर टैक्स चोरी करने का दोषी पाए जाने की स्थिति में दोषी को तीन से दस साल तक की सजा हो सकती है.

इससे पहले, हाईकोर्ट ने केन्द्र से जानना चाहा था कि अघोषित विदेशी आमदनी और संपत्ति के मामलों से निबटने के लिए अप्रैल, 2016 में बनाए गए काला धन कानून को जुलाई 2015 से किस तरह लागू किया जा सकता है.

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