पान दूकानों पर चॉकलेट, वेफर्स, बिस्किट जैसी खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक

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तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थों की ओर युवा, बच्चों का रुझान रोकने के लिए कदम

मुंबई : राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाए के बाद भी पान दुकानों पर तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थों की बिक्री जारी है. इससे बच्चों में भी ऐसे पदार्थों के सेवन की लत लगती जा रही है. इस पर नियंत्रण के लिए राज्य शासन ने एक और कदम उठाते हुए पान दुकानों से चॉकलेट, वेफर्स, बिस्किट जैसी खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर राज्य भर में प्रतिबन्ध लगा दिया है.

अन्न और औषधि प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि यदि भविष्य में पान दुकानों से तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थों के साथ चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स या वेफर्स जैसी खाद्य सामग्रियों की बिक्री होती पाई गई तो दूकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का निर्देश

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने हाल ही में तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थों की बिक्री के लायसेंस वाली दूकानों से खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. इस आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होने के कारण राज्य सरकार ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

पान दुकानों पर खुले आम मीठी गोलियां, चॉकलेट, बिस्किट, शीतपेय, चाय, कॉफी, वेफर्स, चिप्स जैसे खाद्यपदार्थों की बिक्री होती है. इस कारण इन दूकानों पर युवा और बच्चे भी इन्हें खरीदने पहुंच जाते हैं. इससे वे पान दूकानों पर रखे तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं. ऐसे पदार्थों का व्यसन युवाओं और बच्चों में भी न फैले, इसके लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है.

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