विदर्भ में भाजपा को एक और झटका : साकोली से विधायकी रद्द

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साकोली के भाजपा विधायक राजेश काशीवार का चुनाव रद्द किया बॉम्बे हाईकोर्ट ने

नागपुर : राज्य में अगला विधानसभा चुनाव अगले साल ही होने वाले हैं, और राज्य में भाजपा को अपने एक और विधायक की विधायकी खोनी पड़ गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर की एकल खंडपीठ ने भंडारा जिले के साकोली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेश काशीवार का चुनाव रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि पिछले माह ही काटोल के भाजपा विधायक आशीष देशमुख ने भाजपा के सदस्यता और विधायकी त्याग कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है. इससे पूर्व पिछले वर्ष जनवरी में गढ़चिरोली के भाजपा विधायक देवराव होली को भी हाईकोर्ट ने अयोग्य करार दिया था.

हाईकोर्ट का यह आदेश सुनवाई कर रहे बेंच द्वारा एक महीने तक फैसले को रोके जाने के बाद आया है. काशीवार को अदालत ने जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 116A के तहत वैधानिक अपील की अनुमति दी थी. काशीवार ने 15 अक्टूबर, 2014 को हुए विधानसभा चुनाव में याचिकाकर्ता सेवक वाघाये-पाटिल को पराजित किया था. चुनाव परिणाम चार दिनों बाद 19 अक्टूबर को घोषित किया गया था.

भाजपा विधायक काशीवार के विरुद्ध यह चुनाव याचिका पराजित कांग्रेस उम्मीदवार और उसी साकोली क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके सेवक वाघाये-पाटिल ने इस आधार पर दायर किया था कि काशीवार चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरने के दिन 27 सितंबर, 2014 तक पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार थे.

हालांकि काशीवार ने अदालत को बताया कि उन्होंने 20 अक्टूबर को अपनी ठेकेदारी का पंजीयन रद्द करने का आवेदन पीडब्ल्यूडी को दे दिया था. लेकिन पीडब्ल्यूडी ने उनके आवेदन पर उनकी ठेकेदारी का पंजीयन दो दिनों बाद रद्द किया था.

एकल खंडपीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 100(1)(a) के तहत 62-साकोली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश काशीवार का चुनाव रद्द करने का फैसला सुनाया. याचिकाकर्ता सेवक वाघाये-पाटिल की ओर से खंडपीठ के समक्ष अधिवक्ता द्वय राहुल भांगड़े और सौरभ तापड़िया ने पक्ष प्रस्तुत किया.

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