डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में अन्य 38 दोषियों को भी जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई
*वरुण कुमार-
रांची (झारखंड) : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के सबसे बड़े रांची के डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ गबन मामले में 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही इस केस में कोर्ट ने लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दो अन्य आरोपियों मो. सहीद को 5 साल की सजा के साथ 1.5 करोड़ रुपए का फाइन और महिंदर सिंह बेदी को 4 साल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी देना होगा.
सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले 15 फरवरी को ही लालू प्रसाद सहित 75 लोगों को डोरंडा ट्रेजरी गबन मामले में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने 21 फरवरी का दिन सजा सुनाने के लिए मुक़र्रर किया था.
जमानत मिलने तक जेल में ही रहेंगे लालू प्रसाद
950 करोड़ रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले के तहत रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के गबन का आरोप था. तीन साल से अधिक सजा होने के चलते अब लालू को उपरी अदालत से जमानत मिलने तक जेल में ही रहना होगा. स्वास्थ्य कारणों के चलते फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं, जिसे अस्थायी जेल बनाया गया है.
वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये सुनाई गई सजा लालू जी को
सीबीआई की विशेष अदालत के जज एस.के. शशि ने लालू प्रसाद यादव को यह फैसला सुनाया. लालू प्रसाद यादव वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सइंसेस (रिम्स) के पेइंग वार्ड से ऑनलाइन कोर्ट में पेश हुए. सजा के ऐलान से पूर्व लालू की ओर से उनके वकील ने 16 बीमारियों का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की मांग की. जिसका सीबीआई के अधिवक्ताओं की ओर से विरोध किया गया.
अन्य आरोपियों को सजा
मो. सहीद- 5 साल, 1.5 करोड़ रुपए फाइन, महिंदर सिंह बेदी- 4 साल, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, उमेश दुबे- 4 साल, सतेंद्र कुमार मेहरा- 4, राजेश मेहरा- 4 साल, त्रिपुरारी- 4 साल, महेंद्र कुमार कुंदन- 4 साल, डॉ गौरी शंकर- 4 साल, जसवंत सहाय- 3 साल, 2 लाख फाइन, रविन्द्र कुमार- 4 साल, प्रभात कुमार- 4 साल, अजित कुमार- 4 साल सजा, 2 लाख फाइन, बिरसा उरांव- 4 साल सजा 3 लाख जुर्माना, नलिनी रंजन- 3 साल की सजा. तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे, जिसके चलते कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. उनकी तलाश की जा रही है.
यह था पूरा मामला
डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की निकासी चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है. सीबीआई ने 1996 में अलग-अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग-अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे. इस मामले में पिछले 15 फरवरी को अदालत ने कुल 75 आरोपियों को दोषी घोषित किया था. जिनमें से 35 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई थी. शेष 38 आरोपियों को सजा सुनाना बाकी था, जो मंगलवार को सुनाई गई.
सीबीआई के स्पेशल प्रोसिक्यूटर बी.एम.पी. सिंह ने बताया कि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं. जेल प्रशासन ने सभी 38 दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी का प्रबंध किया. उन्होंने बताया कि रिम्स में लालू प्रसाद यादव के अलावा डॉक्टर के.एम. प्रसाद और यशवंत सहाय भी भर्ती हैं. सिंह ने बताया कि ये सभी 139.35 करोड़ रुपए के गबन के मामले में शामिल पाए गए.