रामपाल हत्या के दो मामलों में दोषी करार, सजा 16 और 17 अक्टूबर को

अपराध प्रदेश
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विशेष अदालत ने जेल में ही पूरी की कार्यवाही

नई दिल्ली : कबीरपंथ के कथित गुरु रामपाल को हत्या के दो मामलों में हरियाणा के जिला हिसार की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है. ये अहम फैसला सुनाने के लिए हिसार जेल में ही अदालत लगाई गई थी, जहां जज ने अपना फैसला सुनाया है. रामपाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की कार्यवाही जेल में ही पूरी की गई. इन दोनों मामलों में सजा का ऐलान 16 और 17 अक्टूबर को किया जाएगा.

जिन दो मामलों में रामपाल को दोषी करार दिया गया है, उनमें पहला केस महिला भक्त की संदिग्ध मौत का है, जिसकी लाश उनके सतलोक आश्रम से 18 नवंबर 2014 को बरामद की गई थी. जबकि दूसरा मामला उस हिंसा से जुड़ा है, जिसमें रामपाल के भक्त पुलिस के साथ हिंसा पर उतर आए थे. इस दौरान करीब 10 दिन चली हिंसा में 4 महिलाएं और 1 बच्चे की मौत हो गई थी.

कोर्ट के फैसले से पहले हरियाणा के हिसार शहर को किले में तब्दील कर दिया गया है. किसी भी संभावित बवाल, हिंसा और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं. हिसार जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है. अदालत के चारों ओर तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है. इस सुरक्षा घेरे को भेदकर कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा.

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