मासिक स्टाइपेंड

मासिक स्टाइपेंड : युवाओं को भी मिलेंगे 6, 8, 10 हजार

महाराष्ट्र
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नागपुर : महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से राज्य के युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षा के बाद सीधे कार्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रत्यायोजन योजना’ के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है. इसके तहत प्रशिक्षु युवाओं को भी मासिक स्टाइपेंड दिए जाएंगे.

इस योजना का उद्देश्य राज्य के उद्यमियों, निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, सेवा क्षेत्र, केंद्र व राज्य सरकार के सरकारी व अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों को प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराना है.

नागपुर के प्रभारी कलेक्टर तुषार थोम्बरे ने बताया कि 12वीं पास प्रशिक्षुओं को 6,000, आईटीआई/डिप्लोमा 8,000 और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को 10,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड दिए जाएंगे.

कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने इस संबंध में एक सरकारी निर्णय जारी किया है. योजना का क्रियान्वयन सरकार के कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन विभाग तथा मुख्यमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जाएगा.

इसके लिए युवा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, आईटीआई, ग्रेजुएशन, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए. हालांकि, जो उम्मीदवार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे.

प्रभारी कलेक्टर थोम्बरे ने बताया कि उम्मीदवार को महाराष्ट्र का निवासी और आधार पंजीकृत होना चाहिए. उनका आधार, बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए. ऐसे पात्र उम्मीदवारों को कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता आयुक्तालय की वेबसाइट पर पंजीकरण करके रोजगार पंजीकरण संख्या प्राप्त कर लेनी चाहिए.

यदि कोई महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान या उद्योग संचालित कर रहे हों, तो वे अपने युवा कर्मियों को प्रशिक्षण स्टाइपेंड दिलाने के पात्र हो सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपने प्रतिष्ठान या उद्योग को कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत कराना होगा. ऐसे स्थापना या उद्योग की स्थापना कम से कम 3 वर्ष पूर्व की होनी चाहिए. ऐसे प्रतिष्ठान या उद्योग के पास पंजीकृत ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, निगमन प्रमाणपत्र, डीपीआईटी और उद्योग का आधार भी होना जरूरी है.

प्रभारी कलेक्टर थोम्बरे के अनुसार, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने की होगी. इस अवधि के लिए उम्मीदवारों को सरकार द्वारा मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा. योजना के तहत निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, उद्यमियों की कुल कार्यशील जनशक्ति का 10 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के 20 प्रतिशत अभ्यर्थियों को ‘नौकरी प्रशिक्षण’ के लिए लिया जा सकता है.  

उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार, अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों, उद्योगों, निगमों में स्वीकृत पदों का 5% रोजगार प्रशिक्षण के लिए लिया जा सकता है. जिला स्तरीय कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार जिला कार्यकारी समिति समय-समय पर योजना की समीक्षा करेगी. इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार का निर्णय www.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है.

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