रामपाल और उसके बेटे वीरेंद्र समेत 15 दोषियों को उम्रकैद

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चार महिलाओं, एक बच्चे की हत्या का मामला, रामपाल समेत 14 दोषियों को दूसरी सजा कल 17 अक्टूबर को

नई दिल्ली : कथित कबीरपंथी गुरु व सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल और उसके बेटे वीरेंद्र समेत 15 दोषियों को हिसार की अदालत ने मंगलवार को पहले मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई. चार महिलाओं और एक बच्चे की हत्या मामले में रामपाल समेत 15 लोगों को 11 अक्टूबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया था.

दूसरे मामले में एक अन्य महिला की हत्या के केस में रामपाल समेत 14 दोषियों को बुधवार, 17 अक्टूबर को सजा सुनाई जा सकती है. पुलिस-प्रशासन ने रामपाल समर्थकों के हिसार में प्रवेश करने से रोकने के लिए नाकेबंदी की है. रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है.

ये हैं पहले मामले में दोषी
रामपाल, उसका बेटा वीरेंद्र, भांजा जोगेंद्र, बहन पूनम और मौसी सावित्री के अलावा बबीता, राजकपूर उर्फ प्रीतम, राजेंद्र, सतबीर सिंह, सोनू दास, देवेंद्र, जगदीश, सुखवीर सिंह, खुशहाल सिंह, अनिल कुमार को कोर्ट ने दोषी ठहराया था.

दोनों मामलों में रामपाल समेत 6 लोग दोषी ठहराए गए हैं, यानी कुल 23 लोग हैं दोषी
रामपाल समेत 6 आरोपी दोनों केस में दोषी हैं. इनमें रामपाल, उसका बेटा वीरेंद्र, राजकपूर उर्फ प्रीतम, राजेंद्र, जोगेंद्र और बबीता शामिल हैं. रामपाल, वीरेंद्र, जोगेंद्र, राजेंद्र और राजकपूर उर्फ प्रीतम जेल में बंद थे, जबकि बबीता जमानत पर थी. अब सभी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. संजय और राजबाला भी दोनों मामलों में आरोपी हैं, लेकिन दोनों फरार हैं. दोनों मामलों में कुल 23 लोग दोषी ठहराए गए हैं.

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