चारा घोटाले का चौथा मामला : आज आ सकता है फैसला, लालू-जगन्नाथ पर लटकी तलवार

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चारा घोटाले के आरोपी बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री- लालू प्रसाद यादव एवं जगन्नाथ मिश्र (फाइल फोटो).

रांची : चारा घोटाला मामले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित फैसला आज आने की संभावना है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में फैसले के लिए निर्धारित तिथि गुरुवार को फैसला टल गया था. लेकिन लालू प्रसाद यादव की ओर से आवेदन दिए जाने की वजह से फैसला टल गया था. चारा घोटाले के इस चौथे मामले के आरोपियों में बिहार के दो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र पर सजा की तलवार लटक रही है.

हालांकि विशेष लोक अभियोजक राकेश प्रसाद ने अदालत में सीबीआई का पक्ष रखा है. उन्होंने लिखित रूप से अदालत को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2017 को नौ माह में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था, वह तिथि भी 6 फरवरी को पूरी हो गई है. उसे ध्यान में रखते हुए भी लालू प्रसाद का आवेदन विचारणीय नहीं है.

इसके पूर्व लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन देकर अनुरोध किया कि उन्होंने बुधवार को तीन अधिकारियों को मामले में आरोपित किए जाने को लेकर आवेदन दिया है. इसमें बिहार के तत्कालीन एजी (एकाउंटेंट जनरल) पी.के. मुखोपाध्याय, डिप्टी एजी बी.एन. झा और एजी ऑफिस के तत्कालीन सीनियर डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार के नाम शामिल हैं, जो चारा घोटाले में आरोपित किए जाने से संबंधित है. जब तक आवेदन पर सुनवाई और उस पर कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक फैसले को स्थगित रखा जाए.

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