वरिष्ठ नागरिकों

वरिष्ठ नागरिकों, आइए करें तीर्थ यात्रा..!

नागपुर महाराष्ट्र
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महाराष्ट्र के 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ के माध्यम से भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का अवसर प्रदान किया है. इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है. इस योजना के माध्यम से 30 हजार रुपए तक का लाभ प्रदान किया जाएगा.

इस योजना में भारत में कुल 73 और महाराष्ट्र में 66 तीर्थयात्रियों को शामिल किया गया है. राज्य के वरिष्ठ नागरिक महाराष्ट्र और देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक की तीर्थयात्रा के लिए इस योजना का एकमुश्त लाभ उठा सकते हैं. साथ ही यात्रा व्यय की अधिकतम सीमा 30 हजार रुपए प्रति व्यक्ति होगी. इसमें वास्तविक यात्रा, भोजन, आवास आदि जैसे सभी पहलू शामिल होंगे.

 इस योजना के लाभ के लिए राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वे महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए. लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदन के साथ वरिष्ठ नागरिक को एक प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा कि वह सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूर्ण स्वास्थ्य जांच के बाद प्रस्तावित यात्रा के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट हैं. यह प्रमाण पत्र यात्रा की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.

इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा. आवेदन के साथ लाभार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, महाराष्ट्र राज्य का निवास प्रमाण पत्र, महाराष्ट्र राज्य का जन्म प्रमाण पत्र। (यदि लाभार्थी का अधिवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो चार पहचान दस्तावेजों जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, 15 वर्ष की आयु से पहले लाभार्थी का जन्म प्रमाण पत्र में से कोई भी स्वीकार किया जाएगा), आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार का मुखिया (वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक अनिवार्य) या पीला, नारंगी राशन कार्ड, चिकित्सा प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, निकटतम परिजन का मोबाइल नंबर और शर्तों का पालन करने का वचन पत्र एवं योजना की शर्तों की आवश्यकता होगी. यह आवेदन सेतु केंद्र से किया जा सकता है. इसके लिए आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा। इसके लिए ऑनलाइन फोटो जरूरी है.

जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, वे सदस्य जिनके परिवार के सदस्य किसी सरकारी विभाग, उपक्रम, बोर्ड, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, पात्र नहीं होंगे. हालांकि, 2.50 लाख रुपए तक की आय वाले आउटसोर्स कर्मचारी, स्वैच्छिक कर्मचारी और अनुबंध कर्मचारी पात्र होंगे. 2.5 लाख रुपए से अधिक आय वाले, गंभीर बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिक अयोग्य होंगे.

लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति करेगी. वरिष्ठ नागरिकों की संख्या के साथ-साथ उस जिले की जनसंख्या के अनुपात में सरचार्ज लगाकर कोटा तय किया जाएगा. निर्धारित कोटे से अधिक आवेदनों की उपलब्धता के आधार पर लाभार्थी का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.

जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित वरिष्ठ नागरिकों की सूची समाज कल्याण आयुक्त, पुणे को सौंपी जाएगी. चयनित यात्रियों की सूची यात्रा के लिए अधिकृत पर्यटक कंपनी को दी जाएगी. एक नामित आधिकारिक पर्यटक कंपनी एक एजेंसी दौरे पर यात्रियों के एक समूह के प्रस्थान की व्यवस्था करेगी, राज्य सरकार तय करेगी कि यात्रियों की यात्रा के लिए क्या सुविधाएं आवश्यक हैं. सभी तीर्थयात्रियों को अपने खर्च पर अपने गंतव्य (प्रस्थान) तक पहुंचना होगा.

पात्र वरिष्ठ नागरिक इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जो लोग ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए आवेदन पत्र भरने की सुविधा सेतु केंद्र पर उपलब्ध होगी. आवेदन समाज कल्याण कार्यालय के सहायक आयुक्त डाॅ. बाबासाहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय हॉल, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के सामने, श्रद्धानंदपेठ, नागपुर में किया जा सकता है. आवेदक को स्वयं उक्त स्थान पर उपस्थित होना होगा. ताकि उनकी सीधे फोटो खींचकर केवाईसी किया जा सके. इसके लिए आवेदक को परिवार का संपूर्ण पहचान पत्र (राशन कार्ड), स्वयं का आधार कार्ड लाना होगा. आवेदन प्राप्त होने के बाद पात्र वरिष्ठ नागरिकों की अंतिम सूची पोर्टल, ऐप पर घोषित की जाएगी. पात्र अंतिम सूची में आवेदक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उक्त आवेदक का नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा.

75 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदक को अपने जीवनसाथी या किसी सहायक को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी. आवेदक को अपने आवेदन में यह बताना होगा. एक यात्रा सहायक आवेदक के साथ यात्रा कर सकता है, भले ही 75 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक का जीवनसाथी 60 वर्ष से कम आयु का हो. इस योजना के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के नागपुर जिले के नागरिकों को सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय डाॅ. आवेदन बाबासाहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय हॉल, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, श्रद्धानंदपेठ, नागपुर में जमा किए जाने हैं.

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