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हत्या के दो दोषियों को 4 वर्ष की सश्रम कैद व जुर्माना

अपराध नागपुर
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नागपुर : हत्या के दोषी दो लोगों को नागपुर सत्र न्यायालय ने चार साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. वर्ष 2022 की वारदात में यह फैसला सामने आया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रोहित बेंबलकर ने शराब के नशे में अपने मित्र मोहनलाल विश्वकर्मा की पत्नी के साथ गाली गलौज की थी. इससे नाराज विश्वकर्मा ने अपने एक अन्य मित्र संतोष वाघमारे के साथ मिलकर बेंबेलकर की हत्या कर दी थी.

बेंबेलकर का शव दूसरे दिन काटोल पुलिस को नगर परिषद के समीप बरामद हुआ था. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक का नाम रोहित नारायण बेंबलकर (46) है. जो अमरावती जिले के तलेगांव का रहने वाला है. घटना के समय वह काटोल में रह रहा था.

साथी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम

छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि रोहित और मोहन लाल रामाधर विश्वकर्मा (62) (लालगांव, एमपी) काटोल में भंगार का काम करते थे. पुलिस को जांच में मालुम हुआ कि रोहित ने शराब पीकर मोहन लाल की पत्नी के साथ गाली- गलौज की थी. इससे नाराज मोहन लाल विश्वकर्मा ने एक साथी संतोष रमेश वाघमारे (24) के साथ मिलकर रोहित बेंबलकर की जमकर पिटाई की थी, इस वजह से उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

4 साल के सश्रम कारावास और जुर्माना

मामले की जांच कर पुलिस निरीक्षक महादेव आचरेकर ने आरोपियों को आर.आर. भोसले के कोर्ट में पेश किया. सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को धारा 326, 34 भादंवि के तहत 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने आरोपी के जुर्माना नहीं भरने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई. सरकार की ओर से एपीपी शेंद्रे ने पैरवी की.

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