पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद और जुर्माने की सजा

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चरित्र पर संदेह के कारण चाकू से गोदकर कर दी थी हत्या

नागपुर : सत्र न्यायालय ने चरित्र पर संदेह कर पत्नी की हत्या करने वाले पति लक्ष्मीनारायण श्रावण किनकर (43) को 5,000 रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा मिली है. जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने और कैद में रहना होगा. न्यायाधीश एस. एस. दास ने बुधवार को यह सजा सुनाई.

संदेह में पिटाई करने से अलग रहने लगी थी पत्नी
लवकुशनगर, हुडकेश्वर निवासी लक्ष्मीनारायण किनकर ने अपनी पत्नी ऋचिका की हत्या पिछले 19 अक्टूबर 2010 को सुबह 7.20 बजे चाकू से गोद कर कर दी थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था. इस कारण वह हमेश पत्नी की पिटाई किया करता था. इससे परेशान पत्नी ऋचिका उससे अलग रहने लगी थी.

सुबह बेटे को स्कूल पहुंचाकर घर लौट रही थी
उनका बेटा भी ऋचिका के साथ ही रहता था. उस दिन ऋचिका अपने बेटे को सबेरे स्कूल छोड़ कर स्कूटी से अपने घर लौट रही थी. इसी बीच कोतवाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र के नंदनवन सीमेंट रोड पर किनकर ने पीछे से उसके सर के बाल खींचकर उसे स्कूटी से गिरा दिया और चाकू घोंपकर उसे मार डाला.

पुलिस निरीक्षक सिंग निरावड़े ने मामले की जांचकर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था. उसी आधार पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने उसे उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई. न्यायालय में सरकार की ओर से नितिन तेलगोटे ने पैरवी की.

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