रमाई घरकुल

रमाई घरकुल : जिले में 5,782 लोगों को मिलेंगे मकान

नागपुर
Share this article

नागपुर : राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं नागपुर जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर जिले में इस योजना के तहत अब  नागपुर जिले के 13 तालुकाओं के 5 हजार 782 परिवारों को उचित आश्रय यानी रमाई घरकुल स्वीकृत हो गया है. 

रमाई आवास घरकुल योजना (ग्रामीण) सरकार द्वारा पात्र जरूरतमंदों को उनका सही घरकुल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए लागू की गई है. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को अपनी जमीन पर या 300 वर्ग फीट क्षेत्र में कच्चे मकान की जगह पर मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है. जिला समिति यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि नागपुर जिले में अनुसूचित जाति और नव-बौद्धों से संबंधित अधिक से अधिक गरीब परिवार अपने घर के सपने को साकार कर सकें. 

उप मुख्यमंत्री और पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमें इस बात की ज्यादा खुशी है कि हम सबसे ज्यादा 5 हजार 782 दलित परिवारों को आश्रय दे पा रहे हैं. 

उन्होंने बताया कि इस योजना के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य हम योजनाओं के संदर्भ में भी और अधिक आवास उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं.

तालुकावार लाभार्थियों के ऐसे की गई तलाश

इसके लिए सहायक आयुक्त समाज कल्याण नागपुर कार्यालय की ओर से पहले पंचायत समिति से संपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव आमंत्रित किए गए. साथ ही जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में घरकुल शिविर स्थापित किए गए. ग्रामीण क्षेत्रों में इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. जिला स्तरीय समिति द्वारा 5,782 पात्र लाभार्थी प्रस्तावों का परीक्षण कर जिला समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. 

स्वीकृत प्रस्तावों की तालुकावार सूची एवं संख्या इस प्रकार है –

1. कलमेश्वर – 485, 

2. भिवापुर – 472, 

3. पारशिवनी – 635, 

4. कुही – 677, 

5. हिंगणा – 146, 

6. नरखेड – 539, 

7. काटोल – 625, 

8. मौदा – 463, 

9. कामठी – 132, 

10. सावनेर – 439, 

11. रामटेक – 497, 

12. नागपुर ग्रामीण – 245, 

13. उमरेड – 427.  

इस प्रकार नागपुर जिले के 13 तालुकाओं के 5 हजार 782 परिवारों को कुल 5 हजार 782 आश्रय उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

सहायक आयुक्त श्रीमती सुकेशिनी तेलगोटे ने बताया किजिन लाभार्थियों के प्रस्तावों को जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, उन्हें पंचायत समिति द्वारा सदन की मंजूरी के बारे में सूचित किया जा रहा है. जिन हितग्राहियों ने अभी तक योजना के तहत आवेदन जमा नहीं किया है, उन्हें सूचित किया गया है कि वे आवास प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन जमा कर सकते हैं. 

श्रीमती तेलगोटे ने कहा कि संबंधित पंचायत समिति द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण एवं आवश्यक दस्तावेजों (आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का आय प्रमाण पत्र, टैक्स रसीद एवं फॉर्म-8 आदि आवश्यक दस्तावेज) के साथ जमा करने का अनुरोध किया गया है.       

उन्होंने बताया कि इस योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रणाली जिला परिषद नागपुर और सहायक आयुक्त समाज कल्याण नागपुर के कार्यालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है. आवास निर्माण के लिए क्षेत्रवार सीमा तय की गई है. इसके लिए 1 लाख 20 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है.

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और नव-बौद्ध लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, उनकी आय के स्रोत को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर लोगों को उचित आवास प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा रमाई आवास घरकुल योजना लागू है.

Leave a Reply