सिंचाई घोटाला : 5 अधिकारियों सहित 12 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल

गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मोखाबर्डी उपसा सिंचाई योजना के तहत घोटाले की सुनवाई 11 से

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नागपुर : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मोखाबर्डी उपसा सिंचाई योजना के तहत कालवा के कुछ निर्माण कार्यों के निविदा आवंटन मामले में अनुचित व्यवहार किए जाने पर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्यूरो ने आज मंगलवार, 9 जनवरी को विशेष सत्र न्यायालय में पांच अधिकारियों सहित 12 आरोपियों के विरुद्ध 4,500 पृष्ठों का आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है. इस पर सुनवाई आगामी गुरुवार, 11 जनवरी को होगी.

अधिकारियों सहित दो ठेका कंपनियों के भागीदार शामिल

आरोपियों में गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई प्रकल्प के मुख्य अभियंता व पूर्व अहर्ता मूल्यांकन समिति के सदस्य सोपान रामराव सूर्यवंशी, गोसेखुर्द उजवा कालवा क्षेत्र के कार्यकारी अभियंता उमाशंकर वासुदेव पर्वते, वरिष्ठ विभागीय लेखापाल चंदन तुलशीराम जिभकाटे, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक देवेंद्र परशुराम शिर्के, अधीक्षक अभियंता दिलीप देवराव पोहेकर, आर.जे. शाह कंपनी के भागीदार कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनी के विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, जिगर प्रवीण ठक्कर, अरुणकुमार गुप्ता और मुखतार पत्रधारक रमेशकुमार सोनी शामिल हैं.

पांच धाराओं के अंतर्गत दाखिल किए गए आरोपपत्र

आरोपियों पर धोखाधड़ी करने (भादंवि धारा 420), धोखाधड़ी के उद्देश्य से मिलीभगत करने (भादंवि धारा 468), फर्जी कागजातों का उपयोग करने (भादंवि धारा 471), षड्यंत्र रचने (भादंवि धारा-120-ब), सरकारी अधिकारियों पर फौजदारी अपराध करने (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक क़ानून की धारा 13(1)(क)(ड)) के तहत ये आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं. इन प्रकरणों पर अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती ए.सी. राऊत की अदालत के समक्ष आगामी गुरुवार को सुनवाई शुरू होगी.

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