चुनाव प्रक्रिया के दौरान गलत सूचना देना और शेयर करना अपराध
नागपुर : पुलिस विभाग की साइबर सेल अब सोशल मीडिया पर नजर रख रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधानसभा चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बरकरार रहे. नागपुर के पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने कहा कि अगर कोई भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से या अन्य माध्यमों से कोई गलत संदेश फॉरवर्ड करता है या अन्य सोशल मीडिया पर साझा करता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के हर थाने से लेकर शहर के हर थाने तक पुलिस कर्मियों का एक एक्शन ग्रुप यह कार्रवाई करेगा.
वे जिले के पुलिस विभाग के अंतर्गत साइबर सेल एवं गुप्त खुफिया विभाग के पुलिस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण सत्र में बोल रहे थे. पुलिस आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित इस सत्र में जिला सूचना अधिकारी विनोद रापतवार, साइबर सेल के पुलिस निरीक्षक अमोल देशमुख और अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे.
मतानी ने कहा, हालांकि भारत के संविधान ने सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन कानून का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी संविधान ने सभी पर रखी है. गलत पोस्ट बनाना, समाज को गुमराह करना, टेक्स्ट के साथ छेड़छाड़ करना और समाज में कलह पैदा करना या कोई ऐसा कृत्य जिससे सामाजिक शांति भंग हो, भले ही पोस्ट/टेक्स्ट/चित्र आदि शेयर किया गया हो. हालांकि, यह कानूनन अपराध है. ग़लत पोस्ट भले ही न बनाया गया हो, मात्र साझा करना भी अपराध है.
पुलिस उपायुक्त मतानी ने सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर इस तरह के अपराध की सूचना मिलने पर बिना देरी किए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय आने पर किसी की शिकायत का इंतजार किए बिना वह स्वयं कार्रवाई करें.
मीडिया प्रमाणन एवं मानकीकरण समिति का गठन
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आदर्श आचार संहिता का मूल है. इस अधिनियम में चुनाव आचार संहिता के अनुरूप कई बातें स्पष्ट की गई हैं. प्रत्येक जिला स्तर पर मीडिया के अनुरूप मीडिया प्रमाणन एवं मानकीकरण समिति का गठन किया गया है. किसी भी विधानसभा प्रत्याशी द्वारा अपने प्रचार के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का सत्यापन इसी समिति के माध्यम से किया जाता है. प्रचार प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है.
पुलिस विभाग के अंतर्गत साइबर शाखा, जिला सूचना कार्यालय, सभी थानाध्यक्षों की ओर से मुख्यालय पर साइबर विभाग स्टाफ टीम पर जिला सूचना अधिकारी विनोद रापतवार ने विश्वास जताया कि वे मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे. कार्यक्रम का संचालन पुलिस निरीक्षक अमोल देशमुख ने किया.
कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज
सावनेर के मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी एवं सहायक अध्यापक जय प्रकाश हेइदाऊ के खिलाफ अपने पदीय दायित्वों का पालन नहीं करने पर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. इस शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ सावनेर थाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह जानकारी सावनेर के चुनाव निर्णय अधिकारी डाॅ. रवीन्द्र होली ने दी है.