ईपीएफ से एडवांस के लिए ऑफलाइन क्लेम फार्म अब नहीं चलेगा

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ईपीएफ

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से अग्रिम राशि (एडवांस) लेनी हो तो अब आपको ऑफलाइन क्लेम फार्म जमा करने की जरूरत नहीं है. सरकार ने इसके लिए नियम बदल दिए हैं. ईपीएफओ ऑनलाइन ही क्लेम फार्म स्वीकार करेगा. ऑनलाइन क्लेम फार्म में ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) अनिवार्य कर दिया गया है. इसलिए ईपीएफओ ने सभी सदस्यों को हिदायत दी है कि ओटीपी न आए तो दोबारा क्लेम फार्म की औपचारिकता करें.

बैंक खाते में सीधे आ जाएगा पैसा
आप कर्मचारी भविष्य निधि से एडवांस, पूरा या थोड़ा पैसा निकालना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अब ईपीएफ से पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही. आपका ईपीएफ का पैसा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपके बैंक खाते में सीधे करीब 5 से 10 दिन में आ जाएगा. अब जानें क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका-

ऐसे करना होगा आवेदन
ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं. अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें. मैनेज (Manage) पर क्लिक करें. केवाईसी (KYC) ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें. अब ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करें. एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा. इसमें से क्लेम (Claim) पर क्लिक करें. अपने क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करें.

पीएफ से निकाल सकते हैं एडवांस
‘I Want To Apply For’ में जाएं. इसमें से full EPF Settlement, EPF Part withdrawal (loan/advance) या pension withdrawal के ऑप्शन का चुनाव करें. इसे भरने के करीब 5 से 10 दिन में ईपीएफओ पर रजिस्टर्ड बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए भी मिल जाएगी.

आधार से लिंकिंग जरूरी
लेकिन इसके लिए आपका ईपीएफ खाता भी आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आप ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

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