मुख्य सचिव सहित छह अधिकारियों के वेतन से प्रतिदिन 1 रुपए की कटौती का आदेश

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अनधिकृत धार्मिक स्थलों को हटाने को गंभीरता से नहीं लेने पर हाईकोर्ट के तेवर कड़े

नागपुर : बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, नागपुर सुधार प्रन्यास के सभापति और महापालिका आयुक्त के वेतन से प्रतिदिन एक रुपया की कटौती करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट दुबारा 31 जनवरी को दिया था आदेश
न्यायमूर्ति भूषण धर्माधिकारी और जेड.ए. हक ने बार-बार निर्देश देने के बावजूद शहर के अनधिकृत धार्मिक स्थलों को हटाने को गंभीरता से नहीं लेने पर आज गुरुवार को यह आदेश सुनाया. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 31 जनवरी को ही अनधिकृत धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया था. इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में भी ऐसा ही आदेश दिया था.

इस प्रकरण की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी. इसी मामले में न्यायालय में मनोहर खोरगड़े व डॉ. गजानन झाड़े की जनहित याचिका लंबित है. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. फिरदोस मिर्जा पैरवी कर रहे हैं.

धार्मिक संस्थाओं की संस्था की अर्जी पेश
दूसरी ओर धार्मिक स्थलों की संस्था ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है कि महापालिका कर नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा धार्मिक स्थलों को हटाने का दिए गए नोटिस पर उनके द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है.

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