निजी स्कूलों की कमीशनखोरी पर हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब

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शिक्षा उपसंचालक, सीबीएसई व शिक्षा विभाग भारत सरकार, को हाईकोर्ट का नोटिस

नागपुर : बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने ने शिक्षा उपसंचालक महाराष्ट्र सरकार, शिक्षा विभाग भारत सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी कर आगामी 11 जुलाई को जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

सामाजिक कार्यकर्ता संदीप अग्रवाल और अधिवक्ता बी.जे. अग्रवाल दवारा दायर की गई जनहित याचिका में सुनवाई करने के बाद जस्टिस धर्माधिकारी व जस्टिस हक ने यह नोटिस जारी किया.

याचिका में प्राइवेट स्कूलों में चल रही धांधली और कमीशनखोरी का मुद्दा उठाया गया है. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया है कि स्कूलों द्वारा जबरन कॉपी-किताबें व स्टेशनरी अत्यधिक कीमत पर जबरन बेची जा रही है. साथ ही स्कूलों द्वारा अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफार्म खरीदने को बाध्य किया जाता है.

उन्होंने बताया है कि कॉपी-किताबें, स्टेशनरी और यूनिफार्म महंगी दामों में खरीदने को बाध्य कर स्कूल पड़े पैमाने पर कमीशनखोरी कर रहे हैं. इस कारण पालकों पर अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है. साथ ही यह भी बताया है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा एनसीइआरटी (N.C.E.R.T.) की किताबों की जगह निजी प्रकाशकों की किताबें 4-5 गुना अधिक कीमत की खरीदने को कहा जाता है.

स्मरण रहे की याचिकर्ताओं ने हाईकोर्ट में 2017 में ही याचिका क्रमांक 89/2017 डाली थी जिस पर हाईकोर्ट ने शिक्षा उपसंचालक से जवाब मांगा है.

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