खुशखबरी : घर खरीदने वालों के लिए कर्ज सीमा बढ़ी

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रिजर्व बैंक ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कर्ज के लिए भी बढ़ाई आय सीमा

नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को कहा कि 45 लाख से कम की लगात वाले घरों पर 35 लाख तक के होम लोन को प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) माना जाएगा, जिससे कि कम लागत वाले निर्माण को बल मिले.

महानगरों में यह सीमा 35 लाख की
रिजर्व बैंक ने अपने नए नोटिफिकेशन में कहा, ‘कम लागत के घरों के निर्माण को बल देने, कम आय वाले लोगों के घर का सपना पूरा करने और पीएसएल के नियमों को आसान करने के लिए यह कदम उठाया गया है. महानगरों में यह सीमा 35 लाख होगी जबकि अन्य जगहों पर 25 लाख होगी.’

छोटे शहरों के लिए 20 से बढ़ा कर 30 लाख
इसमें शर्त यह है कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में निर्माण लागत 45 लाख और अन्य जगहों पर 30 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वर्तमान में यह लोन बड़े शहरों में 28 लाख और अन्य क्षेत्रों में 20 लाख तक के आवेदन पर दिया जाता है.

कमजोर वर्गों को हाउसिंग प्रॉजेक्ट का लाभ
रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हाउसिंग प्रॉजेक्ट का लाभ देने के लिए वार्षिक आय की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर तीन लाख की जाएगी. साथ ही लो इनकम ग्रुप्स के लिए आय की सीमा 3 लाख सालाना से बढ़ाकर 6 लाख की जाएगी. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बनाए गए नियमों में भी इसे शामिल किया जाएगा.

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