अधिक किराया लेने वाले निजी बसों पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू

हाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) के प्रति किलोमीटर किराया दर से 50 प्रतिशत से अधिक भाड़ा वसूलने वाले निजी बसों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के तहत उनके परमिट रद्द करने का आदेश हाल ही में राज्य के परिवहन विभाग ने जारी किया है. यात्रियों से अधिक किराया वसूले जाने पर उनसे फ्री फोन क्रमांक 022-62426666 और 1800220110 (मुंबई) पर शिकायत करने का आग्रह किया गया है. शिकायत पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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मुंबई के 5 निजी बस संचालकों को नोटिस, पुणे के 8 संचालकों से जुर्माना वसूला

मुंबई : निजी बसों द्वारा यात्रा के लिए अधिक किराया वसूलने के आरोप में बस संचालकों पर कार्रवाई शरू कर दी गई है. अपर परिवहन आयुक्त एस.बी. सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि शनिवार को मुंबई और पुणे में अधिक किराया वसूलने की मिली शिकायत पर सम्बंधित 13 बस संचालकों में से 5 को नोटिस भेज कर उनसे 3 दिनों में जवाब मांगा गया है. जवाब नहीं देने अथवा संतोषजनक जवाब नहीं होने पर संबंधित बस की परमिट रद्द कर दी जाएगी अथवा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इनके अलावा 8 बस संचालकों से जुर्माना वसूला गया है.

यात्रियों से सप्रमाण फोन से शिकायत करने का आग्रह
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) के प्रति किलोमीटर किराया दर से 50 प्रतिशत से अधिक भाड़ा वसूलने वाले निजी बसों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के तहत उनके परमिट रद्द करने का आदेश हाल ही में राज्य के परिवहन विभाग ने जारी किया है. यात्रियों से अधिक किराया वसूले जाने पर उनसे फ्री फोन क्रमांक 022-62426666 और 1800220110 (मुंबई) पर शिकायत करने का आग्रह किया गया है. शिकायत पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

प्रमाण के लिए यात्रा विवरण और टिकट
इसके लिए यात्रियों से शिकायत के साथ अधिक किराया वसूलने के प्रमाण भी देने को कहा गया है. इसके तहत यात्रियों से निजी बस का नंबर, कहां से कहां तक की यात्रा का किराया, यात्रा की तिथि और समय तथा निजी बस द्वारा जारी किया गया यात्रा किराए का टिकट नंबर और टिकट प्रमाण के तौर पर उपलब्ध कराने को कहा गया है.

अपर परिवहन आयुक्त सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि मुंबई शहर के 5 निजी वातानुकूलित शयनयान बस संचालकों को “कारण बताओ, अन्यथा परमिट रद्द” करने का नोटिस दिया गया है. इसके साथ ही पुणे के 8 दोषी निजी वातानुकूलित शयनयान बसों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 22 हजार 743 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है.

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