भुजबल दो वर्ष बाद जमानत पर रिहा

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महाराष्ट्र सदन निर्माण घोटाला और आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में जेल में बंद थे

मुंबई : महाराष्ट्र सदन निर्माण घोटाला और आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में जेल में बंद एनसीपी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल (71) को दो साल बाद आखिर जमानत मिल गई. भुजबल मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद थे. मुंबई उच्च न्यायालय ने 5 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मंजूर की है. उन्हें रिहा कर दिया गया है. आज शाम तक वे आर्थर रोड जेल से बाहर आए.

छगन भुजबल को 14 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था. तब से वह लगातार जमानत पाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल रही थी. इस बीच, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था. यह कारण बताकर उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया था. लेकिन यह भी नामंजूर कर दिया गया था.

वित्तीय अनियमितता अधिनियम (मनी लांड्रिंग) की धारा 45 के तहत बेहिसाब संपत्ति जमा करने वाले आरोपी को अपराध साबित होने तक जेल में रखने का प्रावधान है. इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने घटनाबाह्य कर दिया था. उनपर 857 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, लेकिन जांच एजेंसी इंफोर्स्मेंट डिपार्टमेंट ने उनकी केवल 156 करोड़ की संपत्ति ही जब्त कर सकी है. उनकी ओर से अदालत में अधि. सलभ सक्सेना ने पैरवी की.

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