आय की जानकारी छुपाई है तो 31 मार्च तक सुधार लें, वर्ना लिलेगी सजा

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की है आय छुपाने वालों के लिए चेतावनी

नई दिल्ली : टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक चेतावनी जारी कर कहा है कि रिटर्न फाइल करने वाले लोगों ने अगर जाने-अनजाने कोई जानकारी छुपाई है तो 31 मार्च तक वह इसे सुधार लें. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके छुपाई जानकारी को बताया जा सकता है. 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी होगी. इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से पेनाल्टी भी लगा सकता है.

हो सकती है जेल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार आईटीआर में गड़बड़ी पाने पर लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है. विभाग ने कहा है कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में बड़ी मात्रा में कैश जमा किया है या फिर हाई वैल्‍यू ट्रांजैक्‍शन किए हैं तो आपको रिवाइज्‍ड आईटीआर में उसकी जानकारी देनी होगी.

जेल भी और जुर्माना भी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि गलत जानकारी देने या कोई जानकारी छुपाने वालों के खिलाफ दोनों तरह के मामले भी हो सकते हैं. अर्थात विभाग पेनाल्टी भी वसूलेगा और कार्रवाई के तहत सजा भी हो सकती है.

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