बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट में फंसे किंग खान

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आयकर विभाग ने सील किया अभिनेता शाहरुख का फार्महाउस
खेती के नाम पर खरीदी थी 20 हजार एकड़ में फैली फार्महाउस की जमीन

मुंबई : आयकर विभाग ने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को बड़ा झटका देते हुए उनके रायगढ़ जिले के अलीबाग में स्थित फार्महाउस को सील कर दिया है और नोटिस भेजकर 90 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा है. हालांकि आयकर विभाग ने किंग खान को दिसंबर महीने में नोटिस दिया था, मगर प्रॉपर्टी 25 दिन बाद अटैच की है. आयकर विभाग ने यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत की है.

खेती की जमीन पर फार्महाउस बनाया

20 हजार एकड़ में फैले इस फार्महाउस की जमीन खेती के नाम पर खरीदी गई थी. मगर खेती की बजाय इस जमीन पर उन्होंने फार्महाउस बनाया. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख पर आरोप है कि उन्होंने कृषि की जमीन पर फार्महाउस बनाया है. महाराष्ट्र में ऐसा करना कानूनी अपराध है. 20,000 एकड़ में बने फार्महाउस में हैलीपैड और स्विमिंग-पुल जैसी अनेक सुविधाएं हैं. फार्महाउस की कीमत 14.67 करोड़ रुपए है.

रायगढ़ कलेक्टर ने भी गैरकानूनी बताया था

प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहरुख को आयकर विभाग ने दिसंबर में ही सेक्शन 24 के तहत नोटिस भेजा था और अगले 90 दिनों में जवाब मांगा गया है. जावब नहीं देने पर शाहरुख पर आगे की कार्यवाई संभव है. बताया गया कि अलीबाग के इस फार्महाउस में बंगले के निर्माण को रायगढ़ कलेक्टर ने भी गैरकानूनी बताते हुए वहां से अतिक्रणण हटाया था. मगर शाहरुख को स्थानीय पुलिस से स्टे ऑर्डर मिल गया था.

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